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पूरे देश में बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

नेशनलपूरे देश में बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

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सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी का घर सिर्फ इस आधार पर नहीं तोड़ा जा सकता कि वह किसी आपराधिक मामले में दोषी या आरोपी है। हमारा आदेश है कि ऐसी स्थिति में अधिकारी कानून की अनदेखी कर बुलडोजर कार्रवाई जैसी कार्रवाई नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वैधानिक अधिकारों को साकार करने के लिए कार्यपालिका को निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार कौन सा न्यायिक कार्य कर सकती है और राज्य मुख्य कार्य करने में न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकता। अगर राज्य इसे ध्वस्त करता है तो यह पूरी तरह से अन्याय होगा। कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना संपत्तियों को ध्वस्त नहीं किया जा सकता। हमारे पास आए मामलों में यह स्पष्ट है कि अधिकारियों ने कानून की अनदेखी कर बुलडोजर कार्रवाई की। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया।

सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। कई राज्यों में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ याचिकाएं दायर की गई थीं। याचिकाकर्ताओं में जमीयत उलेमा-ए-हिंद भी शामिल था। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह स्पष्ट है कि सत्ता के मनमाने प्रयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती। जब कोई नागरिक कानून तोड़ता है, तो अदालत राज्य पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने और उन्हें गैरकानूनी कार्रवाई से बचाने का दायित्व डालती है। इसका पालन न करने से जनता का विश्वास कम हो सकता है और अराजकता फैल सकती है। हालांकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना महत्वपूर्ण है, लेकिन संवैधानिक लोकतंत्र को कायम रखते हुए हमने माना है कि राज्य की शक्ति के मनमाने प्रयोग पर अंकुश लगाने की जरूरत है, ताकि व्यक्तियों को पता चले कि उनकी संपत्ति उनसे मनमाने ढंग से नहीं छीनी जाएगी।

कोर्ट ने कहा कि अगर कार्यपालिका किसी व्यक्ति की संपत्ति को सिर्फ इस आधार पर मनमाने ढंग से ध्वस्त करती है कि उस व्यक्ति पर कोई अपराध का आरोप है, तो यह शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन है। कानून को अपने हाथ में लेने वाले सरकारी अधिकारियों को मनमानी के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। इस प्रकार यह अवैध है। हमने बाध्यकारी दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं जिनका ऐसे मामलों में राज्य के अधिकारियों द्वारा पालन किया जाएगा।

कोर्ट ने कहा कि हमने देखा है कि आरोपी के भी कुछ अधिकार और सुरक्षा उपाय होते हैं, राज्य और अधिकारी कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना आरोपी या दोषियों के खिलाफ मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकते, जब किसी अधिकारी को मनमानी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है, तो इससे निपटने के लिए एक संस्थागत तंत्र होना चाहिए। मुआवजा दिया जा सकता है, ऐसे अधिकारी को सत्ता के दुरुपयोग के लिए नहीं बख्शा जा सकता। कानून की अनदेखी कर की गई बुलडोजर कार्रवाई असंवैधानिक है।

कोर्ट ने कहा कि कानून का शासन, नागरिकों के अधिकार और प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत आवश्यक शर्तें हैं, अगर किसी संपत्ति को सिर्फ इसलिए ध्वस्त किया जाता है क्योंकि किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है तो यह पूरी तरह से असंवैधानिक है।

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