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सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित वर्गों के भीतर उप-वर्गीकरण की इजाज़त दी

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गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की आरक्षित श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण इन समुदायों के अधिक हाशिए पर पड़े लोगों को आरक्षण प्रदान करने के लिए स्वीकार्य है।

यह फैसला 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 6-1 बहुमत से उप-वर्गीकरण के पक्ष में सुनाया। भारत के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाया, जिसमें छह न्यायाधीशों ने सहमति व्यक्त की और एक ने असहमति जताई। न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने बहुमत के दृष्टिकोण से असहमति जताई।

यह फैसला 2004 के ईवी चिन्नैया फैसले द्वारा निर्धारित पहले की मिसाल को खारिज करता है, जिसमें कहा गया था कि आरक्षित श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण अस्वीकार्य है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ में न्यायमूर्ति बीआर गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा भी शामिल थे। पीठ ने 8 फरवरी, 2024 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला सुनाते हुए, सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, “चिन्नैया का यह कहना कि अनुसूचित वर्गों का उप-वर्गीकरण अस्वीकार्य है, खारिज किया जाता है।”

मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि सबसे निचले स्तर पर भी, इन वर्गों के भीतर व्यक्तियों द्वारा सामना किए जाने वाले संघर्ष उनके प्रतिनिधित्व के साथ गायब नहीं होते हैं। एक सहमति वाले फैसले में, न्यायमूर्ति बीआर गवई ने आरक्षित वर्गों के भीतर अधिक पिछड़े समुदायों को तरजीह देने के लिए राज्य के कर्तव्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “एससी/एसटी श्रेणियों के भीतर केवल कुछ व्यक्ति ही आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति गवई ने आगे कहा कि राज्यों को एससी और एसटी के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक नीति विकसित करने की आवश्यकता है, उन्होंने कहा कि क्रीमी लेयर सिद्धांत, जो अन्य पिछड़ा वर्ग पर लागू होता है, एससी पर भी लागू होना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि क्रीमी लेयर की अवधारणा एससी और एसटी पर समान रूप से लागू होती है।

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