वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में सैलरीड क्लास की सबसे बड़ी समस्या का समाधान पेश किया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि देश में नया इनकम टैक्स कानून बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार अगले हफ्ते नया बिल लाएगी। देश में अभी 1961 का इनकम टैक्स एक्ट लागू है। बजट 2020 में सरकार ने इसी कानून के तहत नई टैक्स व्यवस्था लागू की थी।
जुलाई 2024 में पेश किए गए बजट में सरकार ने साफ कहा था कि देश में इनकम टैक्स कानून में बदलाव की जरूरत है। इसके लिए एक रिव्यू कमेटी बनाई गई थी। अब उसी के आधार पर सरकार ने नया बिल लाने का ऐलान किया है, इससे बनने वाला इनकम टैक्स कानून देश में 1961 के कानून की जगह लेगा। नए इनकम टैक्स कानून में क्या होगा, इस बारे में बजट में कोई खास घोषणा नहीं की गई है। लेकिन सरकार ने बजट में जिन 6 कोर की पहचान की है, उनमें से एक रेगुलेटरी रिफॉर्म का भी है।
देश में रेगुलेशन को आसान बनाने का जिक्र कल आए आर्थिक सर्वेक्षण में भी किया गया है। निश्चित रूप से सरकार नए कानून में करों को सरल बनाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नया आयकर कानून ‘न्याय’ प्रदान करेगा। यह मौजूदा विधेयक से सरल होगा। इससे मुकदमेबाजी कम होगी।