मप्र हाईकोर्ट ने पुरुषों को दिखाया भारतीय समाज का आइना

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मप्र हाईकोर्ट ने पुरुषों को दिखाया भारतीय समाज का आइना

मप्र हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि इंडियन लड़कियां किसी पुरुष के साथ तब तक Physical शारीरिक संबंध नहीं बनातीं, जब तक उनसे लड़का शादी का कोई वादा नहीं करता है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायामूर्ति ने कहा कि लड़कों को अब यह समझना होगा कि अगर वे किसी लड़की के साथ फिजिकल हो रहे हैं तो उन्हें किस तरह का भुगतान करना पड़ सकता है।

पीठ ने कहा कि भारतीय समाज एक रुढिवादी समाज है। यहां के लोग अभी इतने ज्यादा आधुनिक नहीं है यँहा अविवाहित युवती बिना किसी शादी के promise के किसी लड़के के साथ फिजिकल संबंध नही बनाती ।

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कोर्ट ने यह बातें एक मामले की सुनवाई के दौरान कहीं, जिसमें एक महिला द्वारा एक लड़के पर ब्लात्कार का आरोप लगाया गया था। लड़के का बयान है की जब फिजिकल संबंध बने थे तब महिला बालिग थी और दोनों की रजामन्दी भी थी। लड़के की ओर से एक तर्क यह भी दिया गया कि लड़की Family उनकी शादी का विरोध कर रही थी। क्योंकि, वह एक मुस्लिम जाति का है और लड़की हिंदू जाति की है। जबकी, लड़की के वकील का कहना है की शादी का झूठा वादा देकर महिला का ब्लात्कार अक्टूबर 2018 से हो रहा था। और लड़का पहले से ही शादीशुदा था। 

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इस मामले मे कोर्ट ने लड़के की जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि लड़की एक Relation में थी और अपनी तरफ़ से ईमानदार भी थी।

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