Site icon Buziness Bytes Hindi

Shocking Incident: महिला हेडकांस्टेबल से दुष्कर्म के आरोपी तांत्रिक को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा


Shocking Incident: महिला हेडकांस्टेबल से दुष्कर्म के आरोपी तांत्रिक को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

बागपत। जिले में अदालत ने एक अभूतपूर्व फैसले में दुष्कर्म के आरोपी तांत्रिक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं अदालत ने आरोपी तांत्रिका पर अर्थदंड भी लगाया है जो कि 50 हजार रुपये है। तांत्रिक पर आरोप है कि उसने जिन्न उतारने के नाम पर एक महिला कांस्टेबल (Lady Constable) के साथ दुष्कर्म किया और उसको ब्लैकमेल करता रहा। परेशान हेडकांस्टेबल ने इसकी शिकायत पहले एसपी से की और फिर एसपी के आदेश पर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। जिसमें तांत्रिक को जेल भेज दिया गया। उसके बाद से मामला अदालत में चल रहा था। जिसके बाद अदालत ने फैसला देते हुए आरोपी तांत्रिक को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

Read also: बिहार : महिला कांस्टेबल ने एएसआई पर लगाया यौन शोषण का आरोप, आरोपी लाइन हाजिर

ये हैं पूरा मामला

महिला कांस्टेबल (Lady Constable) के वकील रामपाल सिंह ने बताया कि थाने में तैनात महिला हेड कांस्टेबल का पुत्र 2017 में हुए एक सड़क हादसे में घायल हो गया था। उसके बाद से उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। परेशान महिला हेंडकास्टेबल जुलाई 2018 को बागपत के एक तांत्रिक के पास पहुंची। हेड कांस्टेबल ने तांत्रिक को आपनी परेशानी बताई। इसके बाद तांत्रिका ने जिन्न—भूत प्रेत उतारने के नाम पर तांत्रिक ने महिला कांस्टेबल के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद तांत्रिक महिला कांस्टेबल केा ब्लैकमेल करता रहा। परेशान महिला कांस्टेबल एसपी से मिली और पूरी बात बताई।

Read also: राजस्थान पुलिस अश्लील वीडियो मामला: महिला कांस्टेबल गिरफ्तार

इसके बाद एसपी के आदेश पर महिला कांस्टेबल (Lady Constable) ने अक्टूबर 2019 में महिला थाने में आरोपी तांत्रिक मोहम्मद जुबैर निवासी बागपत के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने तांत्रिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तांत्रिक की जमानत सुप्रीम कोर्ट तक से खारिज हो गई थी। रामपाल सिंह ने बताया कि मुकदमा एडीजे स्पेशल एससी/एसटी एक्ट शैलेंद्र पांडेय की अदालत में चल रहा था। हेड कांस्टेबल समेत समेत इस मामले में कई लोगों की गवाही होने के बाद अदालत ने मामले में तांत्रिक मोहम्मद जुबैर को दोषी पाया। इसके बाद दोषी तांत्रिक को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। इसी के साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

Exit mobile version