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Share Market Earning: शेयर से की लाखों की कमाई तो जल्दी से कर ले ये काम,नहीं तो भरना पड़ेगा आयकर


Share Market Earning: शेयर से की लाखों की कमाई तो जल्दी से कर ले ये काम,नहीं तो भरना पड़ेगा आयकर

मेरठ। शेयर बाजार (Share Market Earning) से करते हैं लाखों की कमाई तो आपकी इस कमाई पर अब आयकर विभाग की नजरें हैं। यानी अब शेयर से की गई कमाई पर भी आयकर भरना होगा। शेयर ब्रोकरों ने अपने छोटे निवेशकों को इस बारे में आगाह करते हुए कहा कि वे शेयर से होने वाली अपनी कमाई का व्यौरा रखे। क्योंकि इसमें उनको आयकर देना पड़ा सकता है। टैक्स अधिवक्ता एके शर्मा ने निवेशकों को सलाह दी है कि वे 31 मार्च के पहले टैक्स-लॉस हार्वेस्टिंग का लाभ उठा लें। उन्होंने बताया कि शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए ये एक ऐसी स्थिति होती है। जिसमें निवेशक टैक्स लायबिलिटी को घटा सकते हैं। उन्होंने बताया कि शेयर निवेशकों पर कैपिटल गेन्स पर अगर टैक्स देय की स्थिति बनी है तो इस स्थिति में टैक्स-लॉस हार्वेस्टिंग एक मुनाफे का सौदा भी साबित होता है। उन्होंने कहा कि शेयर बाजार में निवेश करने वालों को इसी टैक्स देय कम करने की स्थिति को ध्यान में रखकर कर करना चाहिए।

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निवेशकों को जांच लेना चाहिए कि क्या कभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस हुआ है। अगर ऐसा है तो इस पर 15 फीसदी का टैक्स बनता है। अगर कैपिटल गेंस बनने की स्थिति आ रही है तो निवेशक अपने पोर्टफोलियो को चेक करें। यह भी देखे कि क्या कोई ऐसा शेयर लिया है जिसमें शॉर्ट-टर्म लॉस हुआ हो या हो रहा है। जिन शेयरों पर लॉस हो रहा है उन्हें बेच दें।

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जानिए टैक्सर-लॉस हार्वेस्टिंग के बारे में :

किसी शेयर निवेशक को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ हो तो उसकी टैक्स देनदारी बन रही है। वह टैक्स-लॉस हार्वेस्टिंग को अपनाए और टैक्स लायबिलिटी कम करें। अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15 प्रतिशत पर है।

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