लखनऊ। एक न्यूज चैनल के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को आज हाथरस कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट परिसर छावनी में तब्दील रहा। स्थानीय कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब इस मामले में आगामी 27 जुलाई को सुनवाई होगी।
गौरतलब है कि उस पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में हाथरस में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ कोर्ट से बी वारंट लिया था और उसे जेल में रिसीव करा कराया था। दिल्ली पुलिस मोहम्मद जुबैर को कोर्ट में बी वारंट पर पेशी के लिए लेकर आई। सीजेएम कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मोहम्मद जुबैर पर थाना कोतवाली हाथरस में धारा 153 ए 295, 298 और 67 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था और जिले के सिकंदराराऊ कोतवाली में उस पर मुकदमा दर्ज है ।
बता दें कि हिंदू देवी देवताओं के बारे में आपत्तिजनक ट्वीट करने के मामले में जुबैर न्यायिक हिरासत में चल रहा है। आज जुबैर की जमानत पर सुनवाई होनी थी। इससे पहले हाथरस अदालत ने एक अन्य मामले में उसे न्यायिक हिरासत में रखने की अनुमति दे दी।
जुबैर के खिलाफ शिकायत में कहा गया है कि उसने विशेष धर्म के भगवान का अपमान करने के उद्देश्य से आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट की थी। उनके ट्वीट को री-ट़्वीट भी किया जा रहा था। उनके अनुयायियों व सोशल मीडिया संस्थाओं ने बढ़चढ़ कर ट्वीट को फैलाना शुरू किया था।
