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सोशल मीडिया पर गलत फाइनेंस सलाह देने पर SEBI ने लगाया जुर्माना, ये है मामला

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नई दिल्ली। अगर आप भी सोशल मीडिया पर फाइनेंस सलाह देते हैं तो सावधान हो जाएं। सोशल मीडिया पर फाइनेंस की गलत सलाह देने पर सेबी बड़ी कार्यवाही कर सकती है। इसके लिए जुर्माना भी लग सकता है और आपको वैन भी किया जा सकता है।

ऐसे ही मामले में मार्केट रेगुलेटर सेबी (सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) ने 6 लोगों के खिलाफ गलत फाइनेंस सलाह देने पर सख्त कार्रवाई की है। इन सभी 6 लोगों पर आरोप है कि ये लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम (Telegram) के माध्यम से लोगों से स्पेसिफिक स्टॉक्स पर पैसे लगवाने की राय दे रहे थे और साथ ही स्टॉक्स को लेकर लोगों को गलत जानकारी भी दे रहे थे। सेबी को इस मामले की सूचना मिलते ही इन 6 लोगों पर 3 साल का बैन लगाया है। इसके अलावा, इन 6 लोगों पर 5.8 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

सेबी ने इन 6 लोगों को 45 दिन के अंदर जुर्माने की राशि अदा करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा ये भी निर्देश दिया गया है कि इन लोगों ने जो अवैध तरह से जो 1.85 करोड़ रुपए कमाए हैं, उसे भी ब्याज के साथ वापस करना होगा।

इन छह लोगों पर लगा है जुर्माना

जिन 6 लोगों पर जुर्माना और बैन लगाया गया है उनके नाम, हिमांशु महेंद्रभाई पटेल, राज महेंद्रभाई पटेल, अवनीबेन किरणकुमार पटेल, जयदेव जाला, कोकिलाबेन महेंद्रभाई पटेल और महेंद्रभाई बेचारदास पटेल। सेबी के आदेश में कहा गया है कि हिमांशु, राज और जयदेव का एक टेलीग्राम चैनल @bullrun2017 (Bull Run Investment Educational Channel) था। जिसके ये लोग एडमिनिस्ट्रेटर थे। इनके चैनल पर 49,000 से अधिक सब्सक्राइबर्स थे और ये लोग अपने इस टेलीग्राम चैनल के जरिए लोगों को कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के बारे में गलत जानकारी दे रहे थे।

ऐसे करते थे धोखाधड़ी

सेबी की जांच में पाया गया कि तीनों लोग अपने खुद के ट्रेडिंग अकाउंट का इस्तेमाल करके उन चुनिंदा स्टॉक्स को पहले खरीदते थे और साथ में महेंद्रभाई बेचारदास, कोकिलाबेन और अवनीबेन के अकाउंट्स से भी खरीदवाया करते थे। ऐसा करने के बाद ये लोगों के बीच में गलत जानकारी फैलाते थे और फिर और लोगों से भी इन स्टॉक्स में पैसा लगवाते थे।

जांच में पाया गया कि जब दूसरे लोग स्टॉक में पैसा लगाते थे तो उस स्टॉक का प्राइस एकदम ले ऊपर चला जाता था और फिर ये लोग अपनी कमाई के लिए अपने अकाउंट्स से स्टॉक को बेच दिया करते थे। बता दें कि ऐसा करना सेबी के नियमों का उल्लंघन करना है।
सेबी के आदेश के अनुसार, इस तरह से इन लोगों ने 2.84 करोड़ रुपए का अवैध प्रॉफिट कमाया है। इसके अलावा जांच में ये भी पता चला है कि इन लोगों ने पहले ही किसी दूसरे अकाउंट में 98.84 लाख रुपए का इलीगल प्रॉफिट डिपॉजिट कर दिया है।

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