Rules Changes: कल से नवंबर माह शुरू हो रहा है। आज 31 अक्टूबर की रात से कई नियमों में बदलाव हो जाएगा। जिसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ेगा। हर माह की तरह इस बार भी नवंबर 2023 में चार प्रमुख बदलाव होने वाले हैं। इन बदलावों में सभी बीमाधारकों के लिए केवाईसी कराना और जीएसटी चालान 30 दिन में पोर्टल पर अपलोड आदि शामिल हैं। अगर अपनी बंद एलआईसी पॉलिसी को फिर से शुरू कराना चाहते हैं तो इसके लिए आखिरी तारीख आज 31 अक्तूबर है।
LIC: बंद पॉलिसी शुरू कीजिए
एलआईसी की बंद पॉलिसी को चालू कराने के लिए आज 31 अक्तूबर अंतिम दिन है। एक से 3 लाख के सम एश्योर्ड वाली बंद पड़ी पॉलिसी शुरू करने के लिए विलंब शुल्क में 30% या अधिकतम 3,500 रुपए और 3 लाख से अधिक की पॉलिसी पर 30 फीसदी या 4,000 रुपए तक छूट दी जाएगी।
GST: पोर्टल पर अब 30 दिन में चालान अपलोड जरूरी
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के अनुसार, 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा के कारोबार को एक नवंबर से 30 दिनों के अंदर ई- चालान पोर्टल पर जीएसटी चालान अपलोड करना होगा। जीएसटी प्राधिकरण ने ये फैसला सितंबर में लिया था।
डेरिवेटिव सेगमेंट: लेनदेन पर अब अधिक शुल्क
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कहा कि वह एक नवंबर 2023 से इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट पर लेनदेन शुल्क बढ़ाएगा। ये बदलाव एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स विकल्प पर लागू होंगे। लेनदेन की लागत बढ़ाने से व्यापारियों विशेषकर खुदरा निवेशकों पर नकारात्मक असर पड़ेगा।
बीमा के लिए KYC होगी जरूरी
एक नवंबर 2023 से भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने सभी प्रकार के बीमा धारकों को केवाईसी कराना जरूरी कर दिया। जिसका सीधा असर दावे पर पड़ने वाला है। केवाईसी नहीं होने पर बीमा कंपनियां खर्च संबंधी दावों को रद्द कर सकती हैं।