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01 अप्रैल से बदलेंगे सोना बेचने के नियम, hallmarking को लेकर अहम फैसला

gold rules

नई दिल्ली। सोना और ज्वैलरी खरीदने और बेचने वालों के जरूरी सूचना है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय Consumers Affairs Ministry ने कहा है कि 31 मार्च 2023 के बाद बिना हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन HUID वाले सोने के गहने Gold Jewellery नहीं बिक सकेंगे। ग्राहक मामले के विभाग ने कहा कि ग्राहकों के बीच चार डिजिट और छह डिजिट हॉलमार्किंग को लेकर कंफ्यूजन दूर करने के लिए यह अहम फैसला लिया गया है।


एक अप्रैल 2023 से जारी होगा नियम

नए नियम लागू होने के बाद एक अप्रैल 2023 से सिर्फ छह डिजिट वाले अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग Alphanumeric Hallmarking मान्य होंगे। इसके बिना सोना और सोने के जेवर नहीं बिकेंगे। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का ग्रहकों के हित में यह जरूरी फैसला है। इसी के साथ चार डिजिट वाली हॉलमार्किंग Hallmarking पूरी तरह बंद हो जाएगी।
सरकार ने कहा कि एक अप्रैल से सोने के जेवर और सोने की मूर्तिया की बिक्री छह अंकों के अल्फान्यूमेरिक HUIDD (हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या) के बिना करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बता दें कि सरकार ने सोने की हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाने के लिए करीब डेढ़ साल पहले कवायद शुरू की थी।

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