Delhi Liquor Scam: आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 नवंबर तक कोर्ट ने बढ़ा दी है। इसी के साथ अदालत ने मामले की सुनवाई भी स्थगित कर दी। आज गुरुवार को राउज एवन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने वकीलों को निर्देश दिए कि वो अपनी सुविधा के अनुसार निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक प्रत्येक कार्य दिवस पर दोपहर दो बजे से शाम सात बजे तक सीबीआई आफिस में इस मामले में दस्तावेजों का निरीक्षण करें। अदालत ने वकीलों को जांच अधिकारी को ईमेल अनुरोध भेजने का निर्देश दिया। इसके बाद आईओ दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए एक कार्यक्रम बनाएगा।
सीबीआई को हार्ड कॉपी आरोपी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया
राउज एवन्यू कोर्ट ने सीबीआई को दूसरे पूरक आरोप पत्र की हार्ड कॉपी एक आरोपी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। राउज एवन्यू कोर्ट ने एजेंसी को कुछ आरोपियों को दूसरे आरोप पत्र की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। राउज एवन्यू कोर्ट ने कहा कि वकीलों को अर्जी दाखिल करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे जांच अधिकारी (आईओ) को मेल कर सकते हैं।
कोर्ट ने यह भी कहा कि आईओ दावा कर रहा है कि सभी आरोप पत्रों और दस्तावेजों की प्रति और साथ ही दोषपूर्ण दस्तावेजों की आपूर्ति पहले की जा चुकी है। एक आरोपी के वकील ने दावा किया कि पूरक आरोप पत्र की सॉफ्ट कॉपी अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई। एक अन्य वकील ने कहा कि दूसरे अनुपूरक की हार्ड कॉपी अभी तक नहीं दी गई है।
हालांकि, आईओ ने कहा कि एक हफ्ते के भीतर इसकी आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि गैर-भरोसेमंद दस्तावेजों की सूची भी वकील को ईमेल के माध्यम से प्रदान की गई है। कोर्ट ने सीबीआई को पूरक आरोपपत्रों की यूआरडी की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। एक वकील ने यह दावा करते हुए प्रतियां लौटा दीं जो कि पृष्ठांकित नहीं है।
आरोपियों के वकीलों ने कहा कि यूआरडी का निरीक्षण अभी चल रहा है। वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया और उक्त दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति मांगी है।