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गणतंत्र दिवस हिंसा: सरकार की जांच में सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से इंकार


गणतंत्र दिवस हिंसा: सरकार की जांच में सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से इंकार

नई दिल्ली: 26 जनवरी को किसानों के आंदोलन के दौरान की गई ट्रैक्टर परेड के साथ ही हिंसा, लालकिले में तोड़फोड और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के मामलों की न्यायिक जांच कराने की मांग वाली PIL पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि कोर्ट फिलहाल दखल नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सरकार को जांच कर उचित कार्रवाई करने दीजिए।

याचिकाओं को स्वीकार करने इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी में ट्रैक्टर रैली की हिंसा की जांच की मांग वाली याचिकाओं को स्वीकार करने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व दर्ज करने की सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हमने पढ़ा है कि सरकार मामले की जांच कर रही है। हमने पीएम का बयान भी देखा है कि कानून अपना काम करेगा।

तीन सदस्यीय आयोग बनाने की मांग
कोर्ट में याचिका दाखिल करके दिल्ली में हिंसा मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय आयोग बनाने की मांग की थी। याचिका में मांग की गई थी कि आयोग की अगुआई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज करें। इनके अलावा इसमें हाईकोर्ट के दो रिटायर जज होने चाहिए। आयोग सबूत जुटाए और तय समय में सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करे। इसके साथ ही इस याचिका में हिंसा और राष्ट्रध्वज के अपमान के जिम्मेदार व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग भी की गई थी।

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