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RBI: RBI ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर लगाया 84.50 लाख रुपए का जुर्माना

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Reserve Bank of India भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने धोखाधड़ी और रिपोर्टिंग से संबंधित मानदंडों के नियमों का पालन ना करने पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंक पर 84.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 मार्च, 2021 तक बैंकों की वित्तीय स्थिति के बारे में बैंकों का पर्यवेक्षी मूल्यांकन के तहत निरीक्षण किया था।

रिपोर्टों से पता चला कि सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक संयुक्त ऋणदाता फोरम (JLF) की तरफ से खातों में धोखाधड़ी करने की जानकारी सात दिनों के भीतर RBI को रिपोर्ट भेजने में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India विफल रहा था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों से SMS अलर्ट शुल्क वास्तविक उपयोग के आधार के बजाय फ्लैट आधार पर वसूला था।

RBI ने बैंक को नोटिस जारी कर कारण बताने को कहा था। लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया RBI के निर्देशों का पालन करने में विफल रहा। इस कारण से उस पर जुर्माना लगाया गया है। RBI ने कहा कि नोटिस पर Bank के जवाब और सुनवाई के दौरान मौखिक दलीलों पर विचार करने के बाद RBI के निर्देशों का पालन नहीं करने के आरोप की पुष्टि होती है। जिसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर जुर्माना लगाया गया है।

हालांकि, RBI ने कहा है कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य Central Bank of India की ओर से अपने ग्राहकों के साथ किए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है।

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