लखनऊ। लोक निर्माण विभाग अधिशासी अभियंताओं की कमी से जूझ रहा है। आलम यह है कि इस विभाग में दो तिहाई पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश इंजीनियर्स एसोसिएशन ने बताया कि पीडब्ल्यूडी विभाग, सड़क और भवन निर्माण कार्यों से सम्बन्धित सरकार का एक बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियन्ता के 366 पद स्वीकृत हैं। जो अब 30 जून, 2022 तक 235 पद रिक्त हो जायेंगे, लेकिन, शासन द्वारा कोर्ट केस का उल्लेख करते हुए सहायक अभियंताओं की पदोन्नति नहीं की जा रही है।
जबकि कोर्ट द्वारा सहायक अभियंता से अधिशासी अभियंता की पदोन्नति पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगायी गयी है। फिर भी शासन द्वारा सहायक अभियंता से अधिशासी अभियंता के पद पर पदोन्नति नहीं की जा रही है, जिसके कारण वर्तमान समय में कई अधिशासी अभियंताओं को तीन-तीन डिवीजन का कार्य देखना पड़ रहा है।
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एसोएसिएशन के अध्यक्ष इं. सुरजीत सिंह निरंजन और महासचिव इं. आशीष यादव ने कहा कि विभाग के अनेक अधिशासी अभियंताओं की पदोन्नति अधीक्षण अभियंता के पद पर हो जाने और लगभग 300 किमी दूर पदस्थापित होने के उपरान्त भी अपने कार्यो के साथ-साथ अधिशासी अभियंता के कार्यो को भी करना पड़ रहा है। यदि शीघ्र पदोन्नति की कार्यवाही नहीं किये जाने की दशा में अनेक सहायक अभियंता बिना पदोन्नति के अपने मूल पद सहायक अभियंता से ही सेवानिवृत्त हो जायेंगे। पदोन्नति न होने के फलस्वरूप नवीन सहायक अभियन्ताओं की भर्ती भी बाधित है। सरकार ने स्पष्ट आदेश जारी कर 100 दिनो में भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिए भी शासन को निर्देशित किया है, परन्तु शासन के शिथिल रवैया के कारण पूरी प्रक्रिया बाधित है।
इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश इंजीनियर्स के अध्यक्ष और महासचिव द्वारा लोक निर्माण विभाग के मंत्री से भेंट कर वार्ता में सहायक अभियंता से अधिशासी अभियंता की पदोन्नति का प्रकरण संज्ञान में लाया गया था। जिस पर मंत्री द्वारा भी शीघ्र कार्यवाही कराये जाने का आश्वासन दिया गया था। नियमित पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव की ओर से आदेश भी जारी किये गये हैं। लेकिन, शासन द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है।
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अधिशासी अभियंता के पदों पर पदोन्नति होने से सहायक अभियंताओं के पद सृजित होंगे, जो सरकार की मंशा के अनुरूप 100 दिनों में अधिक से अधिक रोजगार दिये जाने में सहायक सिद्ध होगा। एसोसिएशन की मांग है कि अधिशासी अभियंता के रिक्त पदों पर पदोन्नति किये जाने हेतु शासन के सम्बन्धित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किये जायें।
