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ORBIO, चंडीगढ़ द्वारा आयोजित उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम

प्रेस रिलीज़ORBIO, चंडीगढ़ द्वारा आयोजित उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम

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मोहाली: भारतीय रिज़र्व बैंक एकीकृत लोकपाल, कार्यालय (ORBIO), चंडीगढ़ द्वारा बजाज फ़ाइनेंस के सहयोग से 16 मार्च 2023 को रयात- बयारा यूनिवर्सिटी, खरड़, पंजाब के छात्रों के लिए G-20 के तत्वाधान में जन भागीदारी कार्यक्रमों के तहत एवं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, जो कि हर वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है, के उपलक्ष में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

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प्रतिभागियों को जानकारी देते आरबीआई अधिकारी

इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी प्रतिभागियों को रिज़र्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना (आरबीआई-आईओएस), 2021 के बारे में जागरूक करना था, जो कि बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों और क्रेडिट सूचना कंपनियों के ग्राहकों को विनियमित संस्थाओं की सेवाओं में कमी होने पर लागत मुक्त निवारण, भारतीय रिज़र्व के माध्यम से प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है । प्रतिभागियों को बताया गया कि ग्राहक द्वारा शिकायत के लिए अपनी विनियमित इकाई को संपर्क करना अनिवार्य है, और यदि विनियमित इकाई शिकायत का 30 दिन तक जवाब देने या शिकायत का संतोषजनक ढंग से हल करने में असमर्थ होती है, तो शिकायतकर्ता रिज़र्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना के अंतर्गत अपनी शिकायत शिकायत प्रबंधन प्रणाली(सीएमएस) पोर्टल https://cms.rbi.org.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकता है।

कार्यक्रम मे यह भी बताया गया कि शिकायतकर्ता अपनी शिकायत भौतिक रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र, सेक्टर 17, चंडीगढ़ को भी भेज सकते हैं और रिज़र्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना के बारे में या पहले से दर्ज़ शिकायत के बारे में जानकारी रिज़र्व बैंक के टोल फ्री नंबर 14448 से प्राप्त की जा सकती है।

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इस आयोजन में प्रतिभागियों को विनियमित संस्थाओं से वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाते समय उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में भी अवगत कराया गया। प्रतिभागियों से अनुरोध किया गया कि वित्तीय लेनदेन करते समय सोच-समझ कर निर्णय लें चाहे वह जमा उत्पादों से संबंधित हो या क्रेडिट उत्पादों से। प्रतिभागियों से वित्तीय लेनदेन में क्रेडिट अनुशासन बनाए रखने का भी अनुरोध किया गया ।

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कार्यक्रम में, डिजिटल लेनदेन करते समय आवश्यक सावधानी बरतने के लिए प्रतिभागियों को संवेदनशील किया गया। प्रतिभागियों से डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी से खुद को बचाने के लिए अपने बैंक खाते और कार्ड के सभी विवरण गोपनीय रखने के लिए आग्रह किया गया और यह भी बताया गया कि वे किसी भी परिस्थिति में अपने बैंक खाता संख्या, क्रेडिट/डेबिट कार्ड विवरण सहित सीवीवी, एटीएम पिन, ओटीपी आदि को किसी के साथ साझा न करें। प्रतिभागियों से अनुरोध किया गया कि वे केवाईसी अपडेट, बिजली बिल भुगतान, मोबाइल कनेक्शन उन्नयन आदि पर प्राप्त होने वाले फर्जी फोन कॉल, एसएमएस और ईमेल से सावधान रहें और उन्हें फोन या ईमेल पर या अन्यथा बैंक खाते / कार्ड विवरण और ओटीपी, आदि साझा न करें। प्रतिभागियों से विशेष रूप से अनुरोध किया गया कि वे अपने एटीएम कार्ड और एटीएम पिन को हर समय सुरक्षित रखें और केवल विनियमित संस्थाओं की अधिकृत वेबसीटे और संपर्क नंबरो का ही उपयोग करें

इस कार्यक्रम में वित्तीय जागरूकता को बढ़ावा देनेकेलिए प्रतिभागियों के लिए विशेष रूप से एक प्रश्नोत्तरी (Quiz) का भी आयोजन किया गया और विजेयाओ को पुरस्कार भी प्रदान किए गए

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