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LTC पर बड़ा अपडेट: केंद्रीय कर्मचारी एयर टिकट खरीदते समय रखें ये ध्यान वरना नहीं होगा भुगतान

central employees LTC

Central employees LTC: केंद्रीय कर्मचारियों की एलटीसी पर बड़ा अपडेट जारी किया गया है। अब एयर टिकट खरीदने में चूक हुई तो इसका भुगतान नहीं होगा। इसलिए काफी सतर्कता के साथ एलटीसी का एयर टिकट खरीदना होगा। जिससे कि कर्मचारी को इसका भुगतान भी मिल जाए। डीओपीटी द्वारा जारी ज्ञापन के अनुसार केंद्रीय कर्मचारी, एलटीसी का टिकट तीन कंपनियों के माध्यम से बुक करते हैं। क्लेम लेने के लिए उन्हें स्क्रीन शॉट जमा कराना पड़ता है।

मौजूदा प्रक्रिया में कर्मियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। केंद्रीय एलटीसी प्राप्त कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। कर्मियों ने अपनी हवाई यात्रा का क्लेम लेने में अगर एक भी चूक की तो उन्हें परेशानी झेलनी पड़ती थी। केंद्रीय कर्मचारियों को बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, अशोक ट्रैवल एंड टूर और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन से एलटीसी के लिए एयर टिकट खरीदना पड़ता है।

क्लेम के लिए स्क्रीन शॉट फाइल में लगाना जरूरी

अब डीओपीटी ने इन कंपनियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। कंपनियों के द्वारा 24 घंटे में कम से कम किराए वाला स्लॉट रखा जाएगा। कर्मचारी, इस स्लॉट में एयर टिकट बुक करेंगे। उन्हें इस प्रक्रिया का स्क्रीन शॉट लेना होगा। उसे क्लेम फार्म के साथ लगाना होगा। हालांकि, तय किए स्लॉट में अगर टिकट बुक होती है तो स्क्रीन शॉट की प्रति जमा कराने की जरूरत नहीं है। जो कर्मचारी तय स्लॉट से अलग जाकर टिकट बुक करेंगे, उन्हें क्लेम के लिए स्क्रीन शॉट फाइल में लगाना जरूरी होगा।


डीओपीटी के अनुसार, बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, अशोक ट्रैवल एंड टूर और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, तीनों कंपनियों को अब अपनी वेबसाइट पर कम से कम रेट वाली एयर टिकटों की जानकारी देनी है। अगर सबसे कम कीमत वाली टिकट उपलब्ध नहीं तो कंपनियां उससे 10 प्रतिशत अधिक किराए वाली टिकटों की सूची प्रदर्शित करेंगी।

तय स्लॉट में बुकिंग तो screen shot की जरूरत नहीं

इससे पहले भी केंद्रीय कर्मियों को एलटीसी की टिकट का क्लेम लेने के लिए टिकट बुकिंग का स्क्रीन शॉट लेकर क्लेम फार्म के साथ प्रति जमा करानी पड़ती थी। अगर फाइल में टिकट बुक कराने का screen shot नहीं है तो कर्मचारी के बिल मंजूरी में दिक्कत आती थीं। स्क्रीन शॉट नहीं होने के कारण क्लेम अटक जाता था। स्क्रीन शॉट लेने के पीछे वजह है कि संबंधित विभाग को इससे पता चलेगा कि वह टिकट कम से कम राशि वाले स्लॉट में खरीदी है। तीनों कंपनियों को निर्देश दिए है कि वे 24 घंटे में एक टाइम स्लॉट ऐसा देंगे, जिसमें कम से कम किराए वाली सीट मिले। अगर वह नहीं है तो उसी कंपनी की स्लॉट से 10 प्रतिशत अधिक किराए वाली सूची दिखा सकती है। जब कोई कर्मचारी, इस स्लॉट में टिकट बुक करेगा, तो स्क्रीन शॉट नहीं लेना होगा। टिकट पर स्लॉट और समय लिखा होगा। इसी के साथ टिकट पर ‘एलटीसी यात्रा’ लिखा रहेगा।

अगले स्लॉट का प्रिंट लेना जरूरी

गैर हकदार कर्मियों को विशेष वितरण योजना के अंतगर्त जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व, अंडमान निकोबार और लद्दाख के लिए हवाई यात्रा की सुविधा मिलती है। अगर ऐसा कोई कर्मचारी इस सुविधा को लेता है तो उसे घोषित मुख्यालय से हवाई यात्रा का टिकट मिलेगा। इन्हें कर्मचारी को अपने दस्तावेजों में टिकट का प्रिंट लगाना होगा। अगर इन्हें तय स्लॉट में टिकट नहीं मिल रहा है तो अगले स्लॉट में टिकट ले सकते हैं। एलटीसी क्लेम लेने के दौरान प्रिंट लगाना होगा।

एलटीसी के टिकट रजिस्ट्रेशन के लिए जिन कर्मचारियों के पास अपनी आधिकारिक ईमेल नहीं है, वे अपनी निजी ईमेल और मोबाइल नंबर देकर देकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद ही टिकट बुक होगा। डीओपीटी ने सभी मंत्रालयों और विभागों को कहा है कि एलटीसी के दुरुपयोग को रोकने के मकसद से ये नियम सख्ती से लागू करना सुनिश्चित करें। कर्मचारियों द्वारा जमा कराए क्लेम फार्म पर टिकटों जो विवरण है, उसे औचक तौर पर जांचा जाए।

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