फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया (FIU) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. एफआईयू को जांच एजेंसियों से उनके व्यवसाय से जुड़ी कुछ इकाइयों और कंपनियों के संबंध में अवैध गतिविधियों के बारे में जानकारी मिली थी, जिसमें ऑनलाइन जुए का आयोजन भी शामिल था।
इन शिकायतों को लेकर Financial Intelligence Unit-India ने Paytm Payments Bank की समीक्षा शुरू की. वित्त मंत्रालय के मुताबिक, इन इकाइयों के खाते पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड में थे। अवैध गतिविधियों यानी अपराध की आय को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खातों के माध्यम से डायवर्ट किया गया था। एफआईयू ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जिम्मेदारियों से बचने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को एक बंद बिजनेस सेगमेंट पर एफआईयू से निर्देश मिले हैं। आपको बता दें कि यह जुर्माना दो साल पहले बंद हुए एक बिजनेस सेगमेंट के मुद्दों से जुड़ा है।
वित्तीय खुफिया इकाई-भारत ने 15 फरवरी को जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया था। FIU की कार्रवाई केंद्रीय बैंक के 31 जनवरी के निर्देश के बाद की गई है। आपको बता दें कि रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने Paytm Payments Bank को नई जमा या ‘टॉप अप’ स्वीकार करने से रोक दिया था। 29 फरवरी से अपने ग्राहकों के खातों में। हालांकि, अब यह समय सीमा 15 मार्च तक बढ़ा दी गई है।