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जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में ख़ारिज

नेशनलजगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में ख़ारिज

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राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने गुरुवार को राज्यसभा के चेयरमैन और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष द्वारा समर्थित नोकन्फिडेन्स मोशन को खारिज कर दिया। हरिवंश ने प्रस्ताव को “अनुचित कृत्य, गंभीर रूप से दोषपूर्ण और उनकी [धनखड़ की] प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए जल्दबाजी में तैयार किया गया” बताया। प्रस्ताव को इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि 14 दिन का नोटिस नहीं दिया गया था और जगदीप धनखड़ का नाम गलत तरीके से लिखा गया था।

उपसभापति ने कहा कि “नोटिस को देखने से पता चलता है कि इसमें हर संभव पहलू की कमी है और इसमें गंभीर रूप से खामियां हैं – संबोधन का अभाव, प्रस्ताव का पाठ न होना, पूरी याचिका में वर्तमान उपराष्ट्रपति का नाम सही ढंग से नहीं लिखा जाना, दावा किए गए दस्तावेज और वीडियो का हिस्सा नहीं बनाया जाना और भी बहुत कुछ।”

डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने कहा कि संसद और उसके सदस्यों की प्रतिष्ठा के लिए चिंताजनक बात यह है कि यह नोटिस केवल मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बदनाम करने के लिए किए गए दावों से भरा हुआ है, जिसमें अगस्त 2022 में उनके पदभार ग्रहण करने के समय से ही घटनाओं का दावा किया गया है।” राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी द्वारा सदन में पेश किए गए अपने फैसले में, हरिवंश ने कहा कि धनखड़ के खिलाफ महाभियोग नोटिस का उद्देश्य देश की संवैधानिक संस्था को नुकसान पहुंचाना है और इसे “खारिज किया जाना चाहिए और इसके लिए इसे खारिज किया जाता है”।

60 विपक्षी सदस्यों द्वारा नोटिस पर हस्ताक्षर करने के बाद 10 दिसंबर को अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। विपक्ष ने आरोप लगाया कि उन्हें अध्यक्ष पर भरोसा नहीं है और वह “पक्षपाती” हैं। संविधान के अनुच्छेद 67 (बी) के तहत प्रस्तुत प्रस्ताव को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और आम आदमी पार्टी (आप) का समर्थन प्राप्त था। उपसभापति ने यह भी उल्लेख किया कि देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ एक कहानी बनाने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया था।

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