- रात 11 से प्रातः 5 बजे तक लागू रहेगा रात्रिकालीन कर्फ्यू
लखनऊ। भारत में कोरोना वायरस के नये वैरिएंट ओमीक्रोन के बढ़ते मामला मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सतर्कता बरतते हुए कल यानी 25 दिसंबर से रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू करने का ऐलान कर दिया है। 25 दिसंबर से शुरू हो रहा रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू रात 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक लागू रहेगा। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में भी रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया गया है।
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार प्रदेश में रात 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू करने का निर्णय लिया गया है। वहीं अब सार्वजनिक आयोजनों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। शादी-विवाह आदि कार्यक्रमों में अधिकतम 200 लोगों की भागीदारी की अनुमति होगी। वही आयोजन में कोविड-19 प्रोटोकाॅल का पूर्णतया पालन करना होगा। आयोजनकर्ता को कार्यक्रम की पूर्व सूचना स्थानीय जिला और पुलिस प्रशासन को देनी होगी।
इस संबंध में योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में प्रदेशवासियों को 25 दिसंबर से प्रदेश में लागू हो रहे रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू की बारे में जानकारी दी गई है। ट्वीट में लिखा है कि हम आपकी (प्रदेश की जनता) सुरक्षा हेतु सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं। जनता से कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने और मास्क अवश्य लगाने की अपील भी की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा की देश के विभिन्न राज्यों में कोविड-19 के मामले बढ़ते जा रहे हैं जिसको देखते हुए कड़े कदम उठाने आवश्यक है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है किंतु संक्रमण को रोकने के लिए बचाव ही सर्वाधिक सुरक्षित माध्यम है।
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बिना मास्क पहने व्यक्ति को सामान न दें व्यापारी
सीएम योगी ने बाजारों में बढ़ती भीड़ को लेकर व्यापारियों से भी सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा की व्यापारी बिना मास्क पहने व्यक्ति को सामान ना दें और उन्हें मास्क पहनने के लिए जागरूक करें। बाजारों में हर किसी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया जाए और पुलिस बल लगातार गश्त पर लोगों को जागरूक करे। सीएम योगी ने किसी भी राज्य अथवा विदेश से उत्तर प्रदेश में आने वाले हर व्यक्ति की ट्रेसिंग- टेस्टिंग करने और बस, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।

