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उत्तराखंड में ओमिक्राॅन की दहशत, नाइट कर्फ्यू लागू


उत्तराखंड में ओमिक्राॅन की दहशत, नाइट कर्फ्यू लागू

देहरादून। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात और मध्यप्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। 27 दिसंबर से आग्रिम आदेशों तक लागू रहने वाले नाइट कर्फ्यू के साथ राज्य की जनता और यहां आने वाले लोगों को तमाम बंदिशों का सामना भी करना पड़ेगा। उत्तराखंड पर ओमिक्राॅन का ग्रहण का असर नए साल के जश्न पर भी पड़ रहा है और सैलानी रिजाॅर्ट और होटलों की बुकिंग रद्द करा रहे हैं।

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गौरतलब है कि देश के कई राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी ओमीक्राॅन के केस सामने आ रहे हैं। जिसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। रात्रि कर्फ्यू के दौरान समस्त स्वास्थ्य सेवाएं 24 घंटे संचालित होंगी और सभी चिकित्सा कर्मियों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति होगी।

पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट संचालित होंगे और बिजली उत्पादन, पारेषण, वितरण सेवाएं, डाक सेवाएं, दूरसंचार, इंटरनेट सेवा, प्रसारण और केबल सेवाएं, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवा, राज्य और अंतरराज्यीय आयात-निर्यात आवागमन पूर्व की भांति जारी रहेंगी।

सभी मालवाहक वाहनों को राज्य और अंतरराज्यीय आवागमन के साथ सामग्री लोड करने और उतारने, सभी होलसेलर और रिटेलर दुकानों को गोदामों से सामान लोड करने और उतारने की दैनिक रूप से अनुमति होगी। वैध यात्रा दस्तावेज और टिकट दिखाने पर ही रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों से एयरपोर्ट बस, टैक्सियों, ऑटो रिक्शा आदी यात्री वाहनों को आवागमन की अनुमति दी जायेगी। विक्रम, आॅटो, टैक्सी चलते रहेंगे।

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वहीं नए साल का जश्न बंदिशों में ही मनाया जा सकेगा। आयोजन के दौरान छह फीट की दूरी और मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। कोविड गाइडलाइन का पूर्णतया पालन कराना आयोजको की जिम्मेदारी होगी। उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

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