अब PNB में चेक क्लीयर करवाने से एक दिन पहले करे बैंक को सूचित, जाने क्यों बैंक ने बदला रूल

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बाजार:- जब से रिजर्व बैंक ने अपने नियमो में परिवर्तन किया है प्रत्येक बैंक अपने नियमो में कोई न कोई बदलाव कर रही है। वही अब खबर है कि पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों के चेक क्लियर करवाने सम्बंधित नियम में बदलाव किया है। पंजाब नेशनल बैंक ने कहा है कि अब अगर कोई बैंक से चेक क्लियर करवाना चाहता है तो उसे एक दिन पहले बैंक को इन्फॉर्म करना होगा। पंजाब नेशनल बैंक का कहना है कि बढ़ती तकनीकी के चलते अब फ्राड के केस बढ़ गए हैं हमने यह निर्णय अपने ग्राहकों को फ्राड से बचाने के उद्देश्य से लिया है। 
मिली जानकारी के अनुसार अब पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहको को चेकों के भुगतान से जुड़े पॉजिटिव पे सिस्टम (Positive Pay System) के तहत जानकारी को शेयर करना होगा। इस डिपॉजिट सिस्टम को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई (NPCI) ने तैयार किया था। इसके तहत एक उच्च मूल्य का चेक जारी करने वाले ग्राहकों को चेक नंबर, चेक राशि, तिथि और लाभार्थी के नाम की फिर से पुष्टि करनी होती है। जो सुरक्षा के उद्देश्य से बेहतरीन साबित होता है।
पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए 10 लाख या उससे अधिक के चेक भुगतान के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम को लागू किया है। अब बैंक को 10 लाख या उससे अधिक के चेक को क्लीयर करवाने हेतु पॉजिटिव पे सिस्टम अनिवार्य रूप से अपनाना होगा। बैंक ने 10 लाख रुपये और उससे अधिक मूल्य वाले चेक के लिए पीपीएस सिस्टम को 4 अप्रैल, 2022 को लागू किया था। बैंक के गाइडलाइंस के मुताबिक, कस्टमर्स को एक वेरिफिकेशन प्रोसेस को आसान बनाने और चेक रिटर्न से बचने के लिए क्लीयरेंस से कम से कम एक वर्किंग डे पहले अपने चेक की डीटेल्स जमा करना जरूरी है।

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