Inoperative Pan Card: निष्क्रिय पैन कार्ड की आ रही जानकारी के बीच अब आयकर विभाग ने बड़ा अपडेट जारी किया है। जारी अपडेट के मुताबिक अगर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी निष्क्रिय पैन कार्ड से आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा आयकर विभाग ने NRI पैन कार्ड के लिए भी नए आदेश जारी किए हैं। आयकर विभाग ने निष्क्रिय पैन कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। आयकर विभाग ने कहा कि पैन कार्ड जो आधार कार्ड से लिंक नहीं हैं और वो निष्क्रिय हो गए हैं। वो निष्क्रिय पैन के समान नहीं है। सरल भाषा में कहें तो 30 जून तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करया था तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है। लेकिन इसके बाद भी आईटीआर फाइल की जा सकती है।
आयकर विभाग ने बयान जारी
इस बारे में आयकर विभाग ने बयान जारी किया है। जिसमें कहा कि निष्क्रिय पैन को पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं किया गया है। पैन निष्क्रिय होने के बाद कोई भी आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। हालांकि, निष्क्रिय पैन कार्ड पर बहुत सी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा। जैसे कि लंबित रिफंड और रिफंड पर ब्याज, निष्क्रिय पैन पर जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा निष्क्रिय पैन पर अधिक टीडीएस लगेगा।
आयकर विभाग ने कहा कि आय पर कर कटौती (टीडीएस) “निष्क्रिय पैन के लिए उच्च दर” पर होगी। इसी तरह, आयकर विभाग ने कहा कि निष्क्रिय पैन के लिए आय के साधनों पर कर संग्रह (टीसीएस) ऊंची दर पर काटा जाएगा।
NRI पैन पर आयकर विभाग का स्पष्टीकरण
आयकर विभाग ने बताया कि देश के विदेशी नागरिकों (OCI) या विदेशी नागरिकों के पैन कार्ड, जिन्होंने निवासी स्थिति के तहत पैन कार्ड के लिए आवेदन किया है और क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी (JAO) के सामने अपनी आवासीय स्थिति को अपडेट नहीं किया तो ऐसे में उनके पैन कार्ड निष्क्रिय हो गए हैं। ऐसे ही OCI कार्डधारकों या विदेशी नागरिकों पैन कार्ड, जिन्होंने पिछले तीन मूल्यांकन सालों (AY) में किसी में भी आईटीआर दाखिल नहीं किया ऐसे पैन कार्ड भी निष्क्रिय कर दिए गए हैं।

