Bombay High Court: आज गुरुवार को Bombay High Court ने फैसला सुनाते हुए भगोड़े मेहुल चोकसी की याचिका को खारिज कर दिया। Bombay High Court ने कहा कि ईडी द्वारा दायर आवेदन में कोई खामी नहीं है। ईडी की भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की अर्जी को मेहुल चोकसी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारत के भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी की याचिका को खारिज कर दिया है। जिसमें उसने प्रवर्तन निदेशालय की अर्जी को चुनौती दी थी। ईडी ने अपनी अर्जी में मेहुल को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग की थी। मेहुल चोकसी पर पंजाब नेशनल बैंक के 14,500 करोड़ रुपए गबन करने का आरोप है।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की एकल पीठ ने कहा, ईडी द्वारा दायर आवेदन में कोई खामी नहीं मिली है। चोकसी ने अपनी याचिकाओं में ईडी के आवेदन में कई प्रक्रियात्मक खामियों का दावा किया था।
चोकसी ने दी ईडी की अर्जी को चुनौती
चोकसी ने विशेष अदालत द्वारा पारित अगस्त 2019 के आदेश को चुनौती दी थी। ईडी ने 2018 जुलाई में चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने और उसकी संपत्तियों को जब्त करने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया था।
चोकसी का दावा, अमान्य है
चोकसी ने दावा किया कि एजेंसी ने आवेदन दाखिल करने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। इसलिए, यह अमान्य है। लेकिन पीठ ने अपने आदेश में कहा ईडी द्वारा दायर आवेदन भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम में निर्धारित प्रारूप में था।
जनवरी 2020 में, उच्च न्यायालय ने विशेष अदालत द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश पर रोक लगा दी थी। गुरुवार को जस्टिस कोतवाल ने इस पर से रोक हटा दी है।