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Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी पर जिला जज का फैसला, सभी 7 मामले सुने जाएंगे एक साथ

उत्तर प्रदेशGyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी पर जिला जज का फैसला, सभी 7 मामले...

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Gyanvapi Masjid Case: वाराणसी के जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने ज्ञानवापी से संबंधित सभी मामले एक साथ सुनने का आदेश दिया है। यानि की अब सात मामलों की सुनवाई एक साथ, एक अदालत में होगी।

ज्ञानवापी से जुड़े सात मामलों की सुनवाई एक साथ, एक अदालत में किए जाने से संबंधित मांग पर मंगलवार को कोर्ट ने फैसला दे दिया है। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने सभी मामले एक साथ सुनने का आदेश दिया है। यानी की अब सात मामलों की सुनवाई एक साथ, एक अदालत में होगी।

बता दें कि, इस मामले की सुनवाई सोमवार को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में हुई। वादिनी महिलाओं के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी के मुताबिक, अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मां श्रृंगार गौरी प्रकरण की चार महिला वादिनियों सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक की ओर से जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया था।

अदालत से अनुरोध किया गया था कि ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े एक ही प्रकृति के सात अलग-अलग मुकदमों की सुनवाई जिला जज की अदालत में की जाए। इसके बाद जिला जज की अदालत ने आदेश पारित किया और अलग-अलग मुकदमों से संबंधित फाइलें तलब कीं। मामले में सभी पक्षों के बयान पहले ही दर्ज हो चुके थे।

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