नई दिल्ली। रोडरेज मामले में सुप्रीम कोर्ट से नवजोत सिंह सिद्धू को झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पुराना आदेश बदलकर उन्हें एक साल कैद की सजा सुनाई है। यह मामला साल 1988 का है। इस मामले में सिद्धू ने एक बुजुर्ग की पिटाई कर दी थी। जिसके बाद उस बुजुर्ग की मौत हो गई थी। पहले सिद्धू को एक हजार रुपये जुर्माने की सजा मिली थी। इससे पहले, कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि यह मामला 33 साल पुराना है। उन्होंने कहा था कि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ही दोषसिद्धि पर रोक लगाई थी।
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गौरतलब है कि पीड़ित परिवार की तरफ से दायर की गई इस याचिका में नोटिस के दायरे को बढ़ाने की मांग की गई थी। नवजोत सिंह सिद्धू का 1988 में पटियाला में पार्किंग को लेकर विवाद हो गया था। इसमें एक बुजुर्ग गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी। ऐसा आरोप है कि नवजोत सिद्धू और गुरनाम सिंह के बीच बीच हाथापाई हुई थी।
पुलिस ने इस पूरी घटना में नवजोत सिंह सिद्धू और उनके दोस्त रुपिंदर सिंह सिद्धू के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था। इसी मार्च के महीन में सुप्रीम कोर्ट ने 33 साल पुराने रोड रेज केस में सिद्धू की सजा बढ़ाने की पीड़ित परिवार की पुनर्विचार याचिका पर दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई है।
