IT Exemption प्राइवेट कर्मचारियों को आज सरकार की तरफ से एक अच्छी खबर मिली है। सरकार ने निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट में टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर अब 25 लाख रुपए कर दी है। इससे देश के करोड़ो कर्मचारियों को लाभ मिल सकेगा जो निजी क्षेत्र में काम करते हैं।
आज जारी बयान में सीबीडीटी ने कहा कि बजट अभिभाषण, 2023 में किए गए प्रस्ताव के अनुसार केंद्र सरकार ने निजी संस्थानों में काम करने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर लीव इनकैशमेंट टैक्स छूट की बढ़ी सीमा 1 अप्रैल 2023 से 25 लाख रुपए तक अधिसूचित की है।
वित्त मंत्रालय ने बजट सत्र 2023—24 में इसकी घोषणा की थी। उसी के अनुसार आज गुरुवार को निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर लीव इनकैशमेंट में टैक्स छूट की सीमा 25 लाख रुपए कर दी गई है। अब तक गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए लीव इनकैशमेंट पर टैक्स छूट तीन लाख रुपये तक ही थी। इसको 2002 में केंद्र सरकार द्वारा तय किया गया था। तब केंद्र सरकार में सबसे अधिक बेसिक पे 30 हजार रुपए प्रति माह पर इस छूट को तय किया था।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आज गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि धारा 10 (10AA) (25) के तहत इनकम टैक्स से छूट की राशि 25 लाख रुपए की सीमा से अधिक नहीं होगी। जहां ऐसा कोई भुगतान निजी संस्थान के कर्मचारी को एक से अधिक नियोक्ताओं से प्राप्त होता है।
गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर लीव इनकैशमेंट टैक्स छूट की बढ़ी सीमा 1 अप्रैल, 2023 से 25 लाख रुपये की गई है। सीबीडीटी ने अपने बयान में यह भी कहा कि बजट अभिभाषण, 2023 में किए प्रस्ताव के अनुरुप केंद्र सरकार ने गैर-सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर लीव इनकैशमेंट पर टैक्स छूट की बढ़ी सीमा 1 अप्रैल 2023 से 25 लाख रुपये तक अधिसूचित की है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 के बजट में निजी संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर लीव इनकैशमेंट में टैक्स छूट को तीन लाख से बढ़ाकर पच्चीस लाख रुपये कर दिया था। जिसकी अधिसूचना आज गुरुवार को लागू की गई है।
IT Exemption: प्राइवेट कर्मचारियों की मौज, लीव एनकैशमेंट में Tex छूट की सीमा अब 25 लाख
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