2000 note deposit date extended: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोट को लेकर बड़ा फैसला लिया है। 2000 के नोट को बदलने या जमा करने के लिए पहले से निर्धारित तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। अब देश की जनता 7 अक्टूबर तक बैंक में 2000 के नोट जमा या एक्सचेंज कर सकते हैं।
2000 के नोट को जमा करने और बदलने के लिए निर्धारित तारीख को बढ़ाया
2000 के नोट बदलने का समय बढा दिया गया है। जिन लोगों के पास अभी भी घर में 2000 रुपये के नोट पड़े हुए हैं। उनके लिए खुशखबरी ये है कि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोट को जमा करने और बदलने के लिए पहले से निर्धारित तारीख को बढ़ाया है। अब आम से लेकर खास तक 7 अक्टूबर तक 2000 के नोट किसी भी बैंक में जमा कर सकते हैं या उसे बदल सकते हैं। पहले रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट को बदलने या जमा करने के लिए समय सीमा 30 सितंबर तय की थी।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 मई, 2023 को 2000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने को लेकर सर्कुलेशन जारी किया था। जिसमें आरबीआई ने कहा था कि लोगों के पास 2000 के नोट को बैंक में बदलने या जमा करने के लिए 4 महीने का है। आज 30 सितंबर तक कोई भी किसी भी बैंक में 2000 के नोट को जमा कर सकता है या उसे बदल सकता है।
व्यापारियों से लेकर आम जनता तक ने पहले से निर्धारित समयावधि को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक से आग्रह किया। इसके बाद रिजर्व बैंक ने लोगों को एक हफ्ते का और मौका दिया। उसने 2000 के नोट को जमा करने या बदले के लिए पहले से निर्धारित समयावधि को 30 सितंबर से बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दिया।
93 प्रतिशत 2000 के नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार, 1 सितंबर तक 93 प्रतिशत 2000 के नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आए थे। इन नोटों की कुल मूल्य 3.32 लाख करोड़ रुपए हैं। हालांकि, तब आरबीआई ने कहा था कि अभी भी 7 प्रतिशत करीब 24,000 करोड़ रुपये के 2000 के नोट बाजार में मौजूद हैं। जल्द ही ये नोट भी बैंकिंग सिस्टम में वापस आ जाएंगे। खास यह है कि अलग-अलग बैंकों से लिए डाटा के अनुसार 87 प्रतिशत जमा किए गए 2000 के नोट को संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते में डिपॉजिट कर दिया है। बाकी 13 फीसदी राशि को दूसरे नोटों से एक्सचेंज किया गया है।