Site icon Buziness Bytes Hindi

Mohammad Zubair Petition: सुप्रीम कोर्ट से मोहम्मद जुबैर केा मिली राहत,बढ़ गई अंतरिम राहत की मियाद

नई दिल्ली। एक चैनल के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को यूपी मामले में सुप्रीम कोर्ट से एक बार और राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की आंतरिम राहत की समय सीमा बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर की अंतरिम जमानत अगले आदेशों  तक के लिए बढ़ा दिया है। याचिका पर अब सात सितंबर को सुनवाई होगी। बता दें, जुबैर लखीमपुर खीरी मामले में न्यायिक हिरासत में है। यह राहत यूपी के सीतापुर के मामले में मिली है। इसलिए लखीमपुर और दिल्ली में दर्ज मामले पर इससे फर्क नहीं पड़ेगा। 
सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर की याचिका पर जवाब देने के लिए प्रदेश सरकार को चार सप्ताह का समय दिया। प्रदेश के लखीमपुर खीरी की अदालत ने जुबैर को दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में 2021 में दर्ज मामले में गिरफ्तार करके 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। 

Read also: Uttarakhand Weather News: छलनी हुए पहाड़ बने मानसून में नासूर, सैकड़ों स्थानों पर भूस्खलन का खतरा

जुबैर को सीतापुर में दर्ज मामले में सुप्रीमकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद लखीमपुर पुलिस ने एक दूसरे मामले में वारंट तामील कराया था। जुबैर के खिलाफ समाचार चैनल के रिपोर्टर आशीष कटियार ने गत 25 नवंबर, 2021 को मामला दर्ज कराया। कटियार ने जुबैर पर अपने चैनल के बारे में ट्वीट कर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना पीठ के सामने उप्र सरकार की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि वो सीतापुर में दर्ज एफआईआर खारिज करने को लेकर जुबैर की ओर से दायर याचिका के खिलाफ हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं। इसके बाद पीठ ने पत्रकार जुबैर की याचिका को अंतिम सुनवाई के लिए 7 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया। वहीं प्रदेश सरकार से चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को भी कहा।

Exit mobile version