खनन कम्पनियों को 2005 से राज्यों को करना होगा चरणबद्ध टैक्स भुगतान: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ ने खनन कंपनियों पर टैक्स के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। फैसले में कहा गया है कि राज्य 1 अप्रैल, 2005 से रॉयल्टी और खनिज युक्त भूमि पर टैक्स पर पिछले बकाया की वसूली कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बकाया राशि का भुगतान खनन कंपनियों और केंद्र द्वारा 12 वर्षों में अलग-अलग किस्तों में किया जा सकता है। हालांकि, फैसले में पिछले बकाया पर ब्याज और जुर्माना रद्द कर दिया गया है।

पूर्वव्यापी प्रभाव ने खनन कंपनियों के शेयरों की धारणा को प्रभावित किया है। रॉयल्टी पर उपकर की प्रत्याशा में, एनएमडीसी जैसी कंपनियों के शेयर भी दलाल स्ट्रीट पर बिकवाली के दबाव में हैं। धातु विश्लेषक राकेश अरोड़ा के मुताबिक ओडिशा, झारखंड और तमिलनाडु में खनन करने वाली सभी कंपनियों पर इसका असर पड़ेगा। अरोड़ा ने कहा कि संभावना है कि हर राज्य कर राजस्व बढ़ाने के लिए इस फैसले को लागू करेगा।

उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार, बकाया उपकर का कुल अनुमान लगभग 2 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है, और अकेले पीएसयू पर इसका प्रभाव लगभग 60,000 करोड़ रुपये हो सकता है। 25 जुलाई को, सर्वोच्च न्यायालय ने खनिज अधिकारों पर कर लगाने के राज्यों के अधिकार को बरकरार रखा था। 25 साल तक चले इस फैसले में कहा गया कि खनिजों को निकालने के लिए केंद्र द्वारा लगाई जाने वाली रॉयल्टी कोई कर नहीं है। रॉयल्टी टैक्स का एक रूप है या नहीं, इस पर विवाद 1960 के दशक से शुरू हुआ था, जब एक सीमेंट निर्माता ने तमिलनाडु सरकार द्वारा उस भूमि पर लगाए गए उपकर को चुनौती दी थी, जहां से खनिज निकाला गया था।

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