मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के बाद, मेरठ में पुलिस ने मेरठ कैंट में एक सरकारी आर्मी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल और योग प्रशिक्षक के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की है। इन दोनों पर 7वीं कक्षा के एक छात्र को थप्पड़ मारने का आरोप है, जो बाद में अपनी आँखों की रौशनी खो बैठा। लड़के की मां ने दावा किया कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की।
छात्र की मां इंदु देवी ने कहा कि उनके बेटे को दृष्टि संबंधी समस्या है और उसकी दृष्टि बहुत कम है। योग प्रशिक्षक दक्ष द्वारा उसे थप्पड़ मारे जाने के बाद उसकी दृष्टि और भी खराब हो गई। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल को पिछले साल हुई घटना के बारे में पता होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई।
पुलिस ने आईपीसी की धारा 325, 351 और 201 के तहत एफआईआर दर्ज की है। प्रिंसिपल रीता गुप्ता ने कहा कि छात्र ने हाथापाई की थी और योग टीचर ने बीच-बचाव किया। योग टीचर दक्ष ने कहा कि उसने सिर्फ हलकी सी थप्पी दी थी। लेकिन उसकी बात को स्कूल ने नहीं माना और उसकी सेवाएं समाप्त कर दीं.
