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Yakub Qureshi: अवैध मीट आपूर्ति करने वाले को जमानत, याकूब की संपत्ति कुर्की को पुलिस ने लगाई अर्जी

मेरठ। मीट माफिया याकूब कुरैशी की अवैध मीट फैक्ट्री में जानवरों का मीट सप्लाई करने वाले आरोपी की कोर्ट से जमानत हो गई। इसके बाद अब माना जा रहा है कि जल्द ही मीट माफिया और पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उसके दोनों बेटों को भी कोर्ट से जमानत मिल जाएगी। बता दें कि मीट माफिया याकूब कुरैशी और उसके दोनों बेटे इस समय फरार चल रहे हैं। मेरठ पुलिस उनकी परछाई तक भी नहीं पहुंच पाई है। याकूब के बेटे फेसबुक और ट्वीटर पर अपने स्टेटस अपडेट करते हैं। लेकिन मेरठ पुलिस का साइबर महकमा भी इनका पता लगाने में नाकाम रहा है। मेरठ में कप्तान बदल गए लेकिन पुलिस का लचीला रवैया याकूब कुरैशी के प्रति वैसे ही बना हुआ है जैसा कि पहले था। आए दिन बदमाशों को उठाकर एनकाउंटर करने वाली मेरठ पुलिस की आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि वो चाहकर भी याकुब कुरैशी को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पूर्व मंत्री मीट माफिया याकूब कुरैशी की अवैध फैक्टरी में पशु सप्लाई करने के आरोपी फैजाब को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। पुलिस ने अब याकूब कुरैशी की संपत्ति कुर्की के लिए कोर्ट में एक बार फिर से अर्जी लगाई है।

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बता दें कि गत 31 मार्च को याकूब कुरैशी की हापुड रोड स्थित अल फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड मीट फैक्टरी में पुलिस-प्रशासन ने छापा मारा था। इस दौरान कई विभागों की टीम भी शामिल थी। लेकिन इस छापेमारी में पांच करोड़ रुपये कीमत का मीट पकड़ा गया था। जो कि अवैध रूप से विदेश भेजने की योजना थी। 

पुलिस ने अवैध मीट के मामले में मीट माफिया याकूब कुरैशी, याकूब की पत्नी संजीदा बेगम, बेटे फिरोज, इमरान,मैनेजर मोहित त्यागी सहित 17 लोगों केा आरोपी बनाया था। मेरठ एसपी देहात केशव कुमार ने बताया कि फैक्टरी के भीतर रखे मीट निस्तारण और याकूब कुरैशी की संपत्ति कुर्क करने के लिए दोबारा कोर्ट में अर्जी लगाई है। इस पर सुनवाई के लिए अदालत ने 12 जुलाई तारीख निश्वित की है। मीट फैक्टरी में पशु सप्लाई करने वाले फैजाब को हाईकोर्ट से जमानत मिलने से याकूब और उसके दोनों बेटों के जमानत की राह आसान हो गई है।

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