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Meat Mafia Haji Yakub Qureshi: मीट माफिया याकूब कुरैशी की अग्रिम जमानत खारिज, पत्नी को मिली बेल, कसा पुलिस का शिकंजा

मेरठ। मीट माफिया और पूर्व राज्यमंत्री हाजी याकूब कुरैशी और उनके बेटे फिरोज की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। वहीं मीट माफिया की पत्नी संजीदा बेगम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी जमानत मंजूर कर ली। मीट माफिया याकूब कुरैशी और उसके बेटे फिरोज की जमानत याचिका खारिज होने से अब दोनों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस ने दोनों की ​गिरफ्तारी के लिए नए सिरे से जाल बिछाया है। पुलिस ने मीट माफिया याकूब कुरैशी पर शिकंजा कस दिया है। हालांकि मीट माफिया पूर्व राज्यमंत्री याकूब कुरैशी के दूसरे बेटे इमरान की अग्रिम जमानत याचिका पर आगामी 30 मई को सुनवाई होनी है।

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बता दें कि गत 31 मार्च को याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री से पांच करोड रुपये का मीट पकड़ा गया था। जो कि बाहर भेजने के लिए पैकिंग किया जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने खरखौदा थाने में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी उसकी पत्नी संजीदा बेगम और दोनों बेटे इमरान और फिरोज पर एफआईआर दर्ज की थी। इस प्रकरण में कुल 17 लोग आरोपी बनाए गए थे। ​उसके बाद से ही याकूब कुरैशी उसकी पत्नी और दोनों बेटे फरार चल रहे हैं। पुलिस अभी तक उसका कोई पता नहीं लगा सकी है। अब याकूब और उसके बेटे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद दोनों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने उस पर शिकंजा कस दिया है। 

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डीजीसी फौजदारी ब्रजभूषण गर्ग ने बताया कि चारों आरोपियों की तरफ से अग्रिम जमानत के लिए याचिका जिला जज की कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। सोमवार को कोर्ट में बहस के दौरान अभियुक्त के अधिवक्ता अनिल बख्शी ने इमरान की ओर से कुछ साक्ष्य जमानत प्रार्थना पत्र के लिए दिए। जिला जज रजत जैन ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद देर शाम याकूब और फिरोज के जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। इससे पहले याकूब को हाईकोर्ट से झटका लग चुका है। जबकि उसकी पत्नी संजिदा बेगम को अग्रिम जमानत दे दी गई।

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