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Online Gaming पर 28% GST लगाने को लोकसभा में मिली मंजूरी, महंगा होगा Gaming

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Online Gaming: संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन आज Loksabha ने Online gaming कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत GSTलगाने की मंजूरी दे दी है। संसद में Online Gaming पर केंद्रीय और समेकित जीएसटी नियमों में संशोधन पारित किया गया है। लोकसभा ने केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2023 और एकीकृत वस्तु और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2023 को पारित कर दिया। लोकसभा से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगने का बिल आज पास हो गया।

जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर टैक्स लगाने का फैसला लिया गया था। यह फैसला 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगा। संसद के मानसून सत्र के अंतिम दिन आज लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ में दांव के फेस वैल्यू पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने का जीएसटी कानून मंजूर हो गया। लोकसभा में आज दो धन विधेयकों, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2023, और एकीकृत वस्तु और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2023 को मंजूरी मिली है।

राज्यों को विधानसभा से पास करवाना होगा ये कानून

संसद से बिल के पास होने के बाद अब राज्यों को अपनी विधानसभाओं में राज्य जीएसटी कानूनों में संशोधन वाला बिल पारित करवाना होगा।
बता दें कि यह संशोधन जीएसटी कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग में आपूर्ति के टैक्सेशन पर स्पष्टता प्रदान करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की अनुसूची में प्रावधान शामिल करने से संबंधित हैं। आईजीएसटी अधिनियम में संशोधन संस्थाओं द्वारा प्रदान किए ऑनलाइन मनी गेमिंग पर जीएसटी देयता लगाने के प्रावधान को शामिल करने से संबंधित बताया गया है।

कानून में संशोधन से फायदा

संशोधन के बाद अब ऑफशोर संस्थाओं को देश में जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करना जरूरी होगा। यह संशोधन, पंजीकरण और टैक्स भुगतान प्रावधानों का पालन करने में विफलता मामले में विदेशों में स्थित ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्मों तक पहुंच को अवरुद्ध करने का प्रावधान करेगा। बता दें कि केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) कानूनों में संशोधन को पिछले सप्ताह जीएसटी परिषद ने मंजूरी दे दी थी।

50वीं बैठक में लिया था फैसला

जुलाई 2023 में हुई जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ में प्रवेश स्तर के दांव के फुल फेस वैल्यू पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला लिया था। फैसले के बाद ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी कंपनियों ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद जीएसटी काउंसिल की 51वीं बैठक हुई। जिसमें 28 प्रतिशत का टैक्स लगाने का फैसला बरकरार रखा था। इसी समय यह फैसला लिया गया था कि इस कानून के लागू होने के 6 माह के बाद समीक्षा की जाएगी। बता दें ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत टैक्स 1 अक्टूबर 2023 से लागू किया जाएगा।

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