Site icon Buziness Bytes Hindi

PF-UAN के साथ आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 1 सितंबर


PF-UAN के साथ आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 1 सितंबर

नईदिल्ली: अगर आपने कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ खाते को आपने आधार से नहीं जोड़ा है तो आने वाले वक़्त में आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ईपीएफओ ने इसके लिए एक अन्तिम तारीख का एलान कर दिया है जोकि सितंबर है। ईपीएफओ ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इसके बाद समय-सीमा नहीं बढ़ायी जाएगी। विशेषज्ञों ने इस बात से आगाह किया है कि EPF खाता LINK नहीं होने पर कंपनियां आपके खाते में PF कटौती की राशि नहीं Deposit कर पाएंगी।

EPF खाता अगर आधार से नहीं लिंक हुआ है तो एक सितंबर के बाद उससे किसी तरह से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। जिसमे कोविड क्लेम भी शामिल होगा। EPFO ने EPF खाते से किसी बीमारी के इलाज, घर खरीदने या बनाने के लिए राशि, बच्चों की पढ़ाई या शादी के खर्च के लिए पैसा निकालने की सुविधा दे रही है। लेकिन अगर आधार खाता लिंक नहीं हुआ होगा तो इनमे से कोई भी सुविधा का लाभ आप नही उठा पाएंगे ।

टेनिस : एटीपी शंघाई मार्स्टस लगातार दूसरे साल कोरोना के कारण रद्द

EPFO ने कंपनियों को भी सतर्क कर दिया है कि वह अपने कर्मचारियों के EPF खाता को आधार से लिंक करवा लें। आधार से लिंक करते वक़्त ये जरुर देख लें की नाम और जन्म तिथि दोनो मे एक ही होनी चाहिए। इसमें अगर अंतर आता है तो खाता लिंक नहीं होता है। ऑनलाइन Online खाता लिंक होने पर अगर कोई भी परेशानी आती है तो सबंधित ईपीएफओ EPFO ऑफिस से भी मदद ले सकते हैं।

सभी अमेरिकी सैन्य सदस्यों को 15 सितंबर तक टीका लगवाना होगा

EPFO ने EPF खाते से Covid क्लेम के अन्तर्गत पैसा निकालने की दूसरी बार छूट दी है। जिसके बाद तीन महीने की सैलरी या कुल जमा का 75 % जो भी कम हो उतना पैसा निकाल सकते हैं।

Exit mobile version