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Rahul Murder Case : युवक की हत्या के मामले में पिता व पुत्र को उम्र कैद, 50-50 हज़ार रुपये का अर्थदंड

मुज़फ्फरनगर। थाना शाहपुर क्षेत्र के गांव पलड़ा के युवक राहुल हत्या कांड में कोर्ट ने आरोपित किए गए पिता ने पुत्र को हत्याकांड का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों हत्यारों पर 50 – 50 हज़ार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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जनपद के थाना शाहपुर क्षेत्र के गांव पलड़ा- पलड़ी में 7 सितंबर 2009 को पुरानी रंजिश को लेकर राहुल की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में वादी पक्ष की ओर से मुकेश व उसके पुत्र रवि उर्फ फोंदी को नामजद कराया गया था। तभी से मामला कोर्ट में चल रहा था। इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोनो पिता व पुत्र को उम्र कैद और 50- 50 हज़ार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिसमे हत्यारे रवि को शास्त्र अधिनियम में भी दो वर्ष की सज़ा और 10 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है ।

मामले की सुनवाई ए.डी.जे. 13 शक्ति सिंह की अदालत में हुई अदालत ने जुर्माने की एक लाख रुपये की रकम से आधी रकम 50 हज़ार रुपये मृतक राहुल के माता पिता को दिलाए जाने के आदेश दिए हैं। अभियोजन की ओर से ए.डी.जी.सी. प्रविंद्र  कुमार ने पैरवी की।

अभियोजन के अनुसार  7 सितंबर 2009 को थाना शाहपुर के गांव पालड़ी में पुरानी रंजिश की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी थी जब राहुल उर्फ सोनू अरोपियों के मकान के सामने से होकर गुज़र रहा था।  आरोपी मुकेश, बाबूराम व रवि उर्फ फोंदी ने राहुल पर हमला कर दिया था। और राहुल को गोली मार दी गयी थी। जिसमे राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया था । राहुल को गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था।

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घटना के बाद मृतक राहुल के चाचा महेंद्र सिंह ने मुकेश उसके भाई बाबूराम व बेटे रवि को नामजद करते हुए थाना शाहपुर में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में कोर्ट में सुनवाई के चलते बाबूराम की मौत हो  चुकी है। जिसमे मुकेश के का पुत्र रवि हिस्ट्रीशीटर बदमाश भी है। रवि पर 12 मुकदमे दर्ज है और फिलहाल उसके विरुद्ध ज़िला बदर की कार्यवाही की गई थी।

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