नैनीताल। रेलवे की भूमि अतिक्रमण मुक्त कराए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लोगों के पक्ष में दिया। जिन लोगों को राहत मिली है उनका मानना है कि यह रात भर चली दुआओं का असर है। जिसके बाद ऊपर वाले ने उनकी प्रार्थना सुनी है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को भी मामले में नोटिस जारी किया। इसी के साथ रेलवे को नोटिस दिया है। इस मामले में अब सात फरवरी तक अतिक्रमण पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस मामले में अगली सुनवाई अब सात फरवरी को होगी।
हल्द्वानी के बनभूलपुरा के रेलवे अतिक्रमण मामले में सुप्रीमकोर्ट में सुनवाई हुई। प्रभावित क्षेत्र में देर रात तक दुआओं और तिलावत का सिलसिला चला। प्रशासन की नजर कोर्ट की सुनवाई और उसके रूख पर टिकी थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पीड़ित परिवारों ने राहत की सांस ली। इसके बाद मस्जिदों में नमाज अदा की गई और खुदा का शुक्रिया किया गया।
बीती 20 दिसंबर को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया था। इस पर प्रशासन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए तैयारी में जुटा था। इस बीच दो जनवरी को पीड़ितों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर गुरुवार को सुनवाई हुई।
बुधवार को पूरा दिन बनभूलपुरा में दुआओं और नमाज का सिलसिला चलता रहा। सियासी माहौल भी कई बार गरम हुआ। इस दौरान विभिन्न संगठनों ने बुद्ध पार्क में धरना दिया तो अन्य संगठनों ने राज्य सरकार व राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर पीड़ितों के हक में बेहतर कदम उठाने की मांग की।