केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए मिली अंतरिम ज़मानत

नेशनलकेजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए मिली अंतरिम ज़मानत

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। इसका मतलब अब आम आदमी पार्टी संयोजक अरविन्द केजरीवाल चुनाव प्रचार का हिस्सा बनेगे। शीर्ष अदालत ने उनके वकील के 4 जून तक अंतरिम जमानत देने के अनुरोध को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि सीएम को 2 जून तक जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करना होगा।

बता दें कि केजरीवाल की AAP कांग्रेस के नेतृत्व वाले भारतीय विपक्षी गुट का हिस्सा है। वह दिल्ली की सात सीटों में से चार पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस बाकी तीन सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दिल्ली में 25 मई को मतदान होगा। पंजाब में जहां 1 जून को मतदान होगा सत्तारूढ़ पार्टी AAP सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।

केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील शादान फरासत ने कहा, “उनके चुनाव प्रचार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हम आज ही उनकी रिहाई के लिए प्रयास करेंगे। आम आदमी पार्टी नेता को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में मनीष सिसौदिया सहित उनके वरिष्ठ पार्टी सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें उपमुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था।

एक दिन पहले ही ईडी ने हलफनामा दाखिल कर केजरीवाल को राहत देने का विरोध किया था. आर्थिक अपराधों की जांच करने वाली एजेंसी ने कहा कि समानता के आधार पर छोटे किसान या छोटे व्यापारी के काम को केजरीवाल के पेशे से ऊंचे स्थान पर रखना संभव नहीं है। इसलिए, उन्हें अंतरिम जमानत देना उचित नहीं होगा, खासकर जब वह चुनाव नहीं लड़ रहे हों।

शीर्ष अदालत ने सात मई को दिनभर चली सुनवाई के बाद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी थी. पीठ ने कहा कि केजरीवाल को इस शर्त पर जमानत दी जाएगी कि वह सीएम के रूप में कोई भी आधिकारिक कर्तव्य नहीं निभाएंगे, क्योंकि इसका “व्यापक प्रभाव” हो सकता है।

न्यायाधीशों ने यह भी कहा कि स्थिति “असाधारण” है क्योंकि लोकसभा चुनाव पांच साल में एक बार होते हैं। “अंतरिम जमानत देते समय, हम जांच करते हैं कि क्या कोई दुरुपयोग होगा या क्या व्यक्ति एक कठोर अपराधी है। यहां ऐसा मामला नहीं है,” न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा।

केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ अदालत का रुख किया था जिसमें उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि ईडी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि मुख्यमंत्री अपराध की आय के उपयोग में सक्रिय रूप से शामिल थे।

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