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केजरीवाल को नहीं मिली राहत, सीबीआई को मिली 14 दिनों की रिमांड

नेशनलकेजरीवाल को नहीं मिली राहत, सीबीआई को मिली 14 दिनों की रिमांड

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दिल्ली की रॉउज़ एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी शुल्क नीति में अनियमितताओं से संबंधित सीबीआई मामले में 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। केजरीवाल को आज तीन दिन की हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद अदालत में पेश किया गया। सीबीआई ने केजरीवाल को उनकी सरकार की आबकारी शुल्क नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी आबकारी शुल्क नीति से संबंधित धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 21 मार्च को केजरीवाल की पिछली हिरासत के बाद हुई है।

राउज एवेन्यू कोर्ट में केंद्रीय जांच एजेंसी ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। आवेदन का केजरीवाल के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने विरोध किया। विक्रम चौधरी ने दलील दी कि मामले की जांच अगस्त 2022 से चल रही है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने आग्रह किया था कि जनवरी में केजरीवाल के खिलाफ कुछ सबूत एकत्र किए गए थे और उन्हें अप्रैल में पीसी अधिनियम के तहत अभियोजन की मंजूरी मिल गई थी।

अरविन्द केजरीवाल के वकील ने अदालत को बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को पहले गिरफ्तार नहीं किया गया था क्योंकि सीबीआई सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। चौधरी ने एक आवेदन दायर कर मांग की है कि सीबीआई को मामले में केजरीवाल के खिलाफ एकत्र की गई सभी सामग्री, जिसमें केस डायरी भी शामिल है, रिकॉर्ड में रखने के लिए कहा जाए। उन्होंने कहा कि अदालत की सहायता के लिए आवेदन दायर किया गया था। इस पर अवकाश न्यायाधीश ने मौखिक रूप से कहा कि हालांकि जांच और पुलिस हिरासत के दौरान आईओ द्वारा उठाए गए कदमों की निगरानी करना अदालत का दायित्व है, लेकिन यह अदालत और आईओ के बीच का मामला है।

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