Kanjhawala hit and run case: आरोपी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में

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दिल्ली के दुर्दांत कंझावला हिट एंड रन केस के सभी 6 आरोपियों को सोमवार को रोहिणी कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पुलिस को कड़ी फटकार भी लगाते हुए कहा कि वह एक बार में सारे सीसीटीवी फुटेज इकट्ठे क्यों नहीं करती है. अदालत ने यह टिप्पणी इस लिए की क्योंकि पुलिस ने बताया था कि उन्होंने अब तक 6 सीसीटीवी फुटेज जुटा लिए हैं लेकिन पुलिस की जांच के तरीके से अदालत संतुष्ट नजर नहीं आई.

अबतक 20 गवाहों के बयान दर्ज

पुलिस ने अदालत को बताया कि हिट एंड रन के इस मामले में पहले दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल को गिरफ्तार किया था. इस मामले में बाद में आशुतोष नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया गया था. आशुतोष ने जमानत याचिका लगाई है जिसपर मंगलवार को सुनवाई होगी. पुलिस ने अदालत को बताया कि आशुतोष के खिलाफ जांच चल रही है. पुलिस के मुताबिक अब तक 20 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं.

अंजलि के परिवार ने निकाला विरोध मार्च

उधर सोमवार को मृतक अंजलि के परिवार ने सुल्तानपुरी थाने तक विरोध मार्च निकाला। बता दें कि इससे पहले आरोपियों ने गाड़ी के नीचे अंजलि के फंसे होने की बात मानी थी. आरोपियों के मुताबिक उन्हें पता था कि युवती कार में फांसी हुई है लेकिन वो लोग इतना डर गए थे कि गाड़ी को नहीं रोका, इस बीच उन्होंने कई बार यू टर्न भी लिया ताकि युवती गाड़ी से अलग हो जा गिरे।आरोपियों ने इस बात को भी माना कि गाड़ी में लाऊड म्यूजिक चलाने की बात मनगढंत कहानी है. बता दें कि यह दर्दनाक हादसा 31 दिसंबर की रात हुआ था.

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