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Corona Guideline : एयरपोर्ट और विमान के भीतर मास्क लगाना ​अनिवार्य, कोरोना संक्रमण बढ़ा तो लागू हुआ नियम

नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए एक बार फिर से कोविड 19 प्रोटोकाल के नियमों को लागू किया जाने लगा है। इसी कड़ी में अब डायरेक्टर जनरल आफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने एयरपोर्ट और विमान के भीतर नियम लागू किए हैं। नियम के मुताबिक अब डीजीसीए ने विमान यात्रा के दौरान मास्क अनिवार्य कर दिया है।

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अब सिर्फ असाधारण परिस्थिति में मास्क हटाने की अनुमति होगी। इसी के साथ नियम का उल्लंघन करने वाले विमान यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने वालों को ‘नो फ्लाई लिस्ट’ में डालने की बात कही गई है। डीजीसीए ने कहा कि अगर कोई विमान यात्री चेतावनी के बाद विमान के अंदर मास्‍क पहनने से मना करता है तो एयरलाइंस को ऐसे यात्री को प्रस्थान से पहले डी-बोर्ड कर देना होगा।

डीजीसीए ने जारी सर्कुलर में कहा है कि इसके अलावा देश के सभी प्रमुख  हवाईअड्डा संचालकों को इसके लिए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की मदद लेकर मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माने की तैयारी करनी चाहिए।  बता दें कि गत तीन जून के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीजीसीए का सर्कुलर जारी किया गया है। अदालत ने आदेश में कहा कि “डीजीसीए को ऐसे विमान यात्रियों और अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो कि स्वच्छता मानदंडों का पालन नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए।

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इनके लिए हवाई अड्डों और विमान में तैनात कर्मचारियों के लिए अलग निर्देश जारी करना चाहिए। जिसमें एयर होस्टेस,फ्लाइट अटेंडेंट, पायलट के अलावा अन्य स्टाफ शामिल हो। ऐसे यात्रियों पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए।जो लोग लगातार ऐसा कर रहे हैं उनको नो फ्लाई लिस्ट में रखा जाना चाहिए। बता दें कि कोरोना की चौथी लहर के मददेनजर अब देश में एक बार संक्रमण की रफ्तार बढ़ने लगी है। चौथी लहर की इस आशंका के बीच देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के पांच हजार से अधिक नए मामले सामने आए हैं।

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