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कोरोना से हुई मृत्यु पर बीमा कंपनी अब जल्दी नहीं देंगी क्लेम,कपंनियों ने नियमों में किया बड़ा बदलाव


कोरोना से हुई मृत्यु पर बीमा कंपनी अब जल्दी नहीं देंगी क्लेम,कपंनियों ने नियमों में किया बड़ा बदलाव

मेरठ। बीमा कंपनियों ने अब कोरोना संक्रमण की मृत्यु पर क्लेम देने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब अगर किसी बीमित व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसके परिजन बीमा कंपनी पर क्लेम के लिए दावा करते हैं तो उनको इतनी आसानी से बीमा कंपनी क्लेम नहीं देगी। बदले नियमों के अनुसार कंपनी क्लेम देगी।

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जिन लोगों से कोरोना से मौत हो चुकी है और उनका जीवन बीमा है तो ऐसे पीडित परिवार को बीमा कंपनियां जल्द क्लेम नहीं देगी। इसके लिए अब बीमा कंपनियों ने अपने नियमों में बदलाव किया है। अब कोरोना संक्रमण से हुई मौत के बाद बीमा क्लेम के लिए पीडित परिवार या नोमिनी को करीब 4 महीने इंतजार करना होगा उसके बाद क्लेम के लिए बीमा कंपनी को कागज भेजने होंगे। बीमा कंपनियों ने अपने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। ये बदलाव सिर्फ कोरोना संक्रमण से हुई मौतों में क्लेम के आवेदकों के लिए ही है। इसके अलावा कोरोना संक्रमण को लेकर बीमा कपंनियों ने और भी बड़े बदलाव किए हैं। बता दे कि जीवन और हेल्थ बीमा कंपनियां अब पालिसी पर क्लेम देने से पहले उसकी भलीभांति जांच कर रही हैं।

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पिछले तीन सालों में कोरोना के चलते लाखों लोगों को हेल्थ बीमा पालिसी के तहत काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। एक तरफ जहां हैल्थ बीमा कंपनियों ने उपचार का खर्च देने के लिए आनाकानी की वहीं दूसरी ओर अब कोरोना से हुई बीमा धारक की मौत पर पालिसी क्लेम देने को लेकर भी नियमों में बदलाव किया है। एलआईसी की एफओ शीला मिश्रा ने बताया कि यह नियम सिर्फ एलआईसी ने ही नहीं बदला है बल्कि अन्य बीमा कंपनियों ने भी बदला है। अब नए नियम के अनुसार ही बीमित व्यक्ति की मौत पर क्लेम किया जा सकेगा। इसके लिए कम से कम तीन से चार महीने का समय लगेगा। उसके बाद ही क्लेम की धनराशि के लिए आवदेन कर सकेगा।

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