Insurance claim: Insurance कंपनियां कई बार बीमा क्लेम खारिज कर देती हैं। लेकिन इससे निराश होने की जरूरत नहीं। आसानी से बीमा नियामक IRDAI और बीमा लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बीमा लोकपाल के पास ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए www.cioins.co.in पर लॉग इन करना होगा। ये बीमा लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कराने की वेबसाइट है।
बीमा कंपनियों कभी—कभी छोटे-मोटे कारणों के कारण कई बार लोगों के बीमा क्लेम को कैंसिल कर देती हैं। इसके कारण लोगों को अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च करनी पड़ती है। वहीं, जरूरत के समय लोगों को वित्तीय मदद नहीं मिल पाती है। लेकिन अगर कोई बीमा कंपनी किसी व्यक्ति का क्लेम निरस्त करती है तो वह इसकी शिकायत इन सरकारी एजेंसियों और बीमा नियामक को कर सकता है।
कैसे और कहां करे बीमा क्लेम खारिज की शिकायत?
सरकार की तरफ से कई ऐसे प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए हैं। जहां पर आसानी से बीमा क्लेम खारिज होने की शिकायत की जा सकती है। यहां पर शिकायतकर्ता के समस्या की सुनवाई हो सकती है। इसके लिए सीधे भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI)) के ऑनलाइन बीमा शिकायत पोर्टल ‘बीमा भरोसा सिस्टम'(Bima Bharosa System) पर अपनी शिकायत करा सकते हैं।
बीमा लोकपाल से सीधी शिकायत
इसके अलावा IRDAI की ईमेल आईडी [email protected] पर शिकायत भेज सकते हैं। इसके टोल-फ्री नंबर 155255 और 1800 4254 732 पर बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत की जा सकती है। इसके अलावा बीमा लोकपाल से सीधी शिकायत कर सकते हैं। हालांकि, यहां पर शर्त है कि बीमा खारिज होने के एक साल के अंदर बीमा लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करानी होगी।
ऐसे करें बीमा लोकपाल के पास शिकायत?
आसानी से ऑनलाइन या ऑफलाइन जाकर बीमा लोकपाल के पास बीमा कंपनी की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए www.cioins.co.in पर लॉग इन करना होगा। जो बीमा लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कराने की आधिकारिक वेबसाइट है। इसके अलावा अपने के पास मौजूद नजदीकी बीमा लोकपाल के ऑफिस जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।