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Pan Card News: एक से अधिक पैन कार्ड रखने वालों हो जाएं सावधान! लगेगा इतना जुर्माना

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Pan Card News: एक से अधिक पैन कार्ड रखने वालों पर अब आयकर विभाग ने सख्ती की है। आयकर के नियमों के मुताबिक जिनके पास दो पैन कार्ड हैं उनको आने वाले समय में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हर व्यक्ति के पास आधार और पैन कार्ड होना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर अभी तक आधार या फिर पैन कार्ड में से कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं है तो अभी इसके लिए आवेदन कर देना चाहिए। लेकिन कई व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड मौजूद है। क्या जानते हैं कि एक से अधिक पैन कार्ड रखना गलत है।

एक से अधिक पैन कार्ड रखना भारी पड़ सकता है। देश में किसी भी वित्त संबंधी कामों के लिए पैन कार्ड जरूरी है। इसके बिना कोई व्यक्ति बैंक लेनदेन, आईटीआर फाइल, लोन आवेदन जैसे काम नहीं कर सकता। पैन कार्ड में खास नंबर होता है। इसे यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर कहते है। ये नंबर 10 अंकों का होता है। हर व्यक्ति के लिए खास कार्ड जारी होता है।

अवैध पैन कार्ड पर जुर्माना

कई ऐसे लोग हैं जिनके पास एक से अधिक आधार कार्ड है। पैन कार्ड में मौजूद नंबर यूनिक होता है। इस नंबर को किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ऐसे में अगर किसी के पास एक से अधिक पैन कार्ड है तो इसको अवैध माना जाएगा। आयकर विभाग इस पर कड़ी कार्रवाई करता है। इसी के साथ जुर्माना लेता है।

इतना लगेगा जुर्माना

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा पकड़े जाने पर 10,000 रुपए या फिर इससे अधिक का जुर्माना लगा सकता है। इसमें आईटी एक्ट 1961 की धारा 272 बी के तहत कार्रवाई की जाती है। जिसके पास दो कार्ड होता है, उसे एक कार्ड सरेंडर करना होगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर कार्ड को ट्रांसफर किया जा सकता है।

पैन-आधार लिंक

सरकार ने पैन नंबर को आधार से लिंक करना जरूरी किया है। इसके लिए 30 जून 2023 समय-सीमा निर्धारित की थी। अगर पैन नंबर आधार से लिंक नहीं होता है तब पैन कार्ड निष्क्रिय होता है। लेकिन अब ये समय सीमा बढ़ाकर 31 जुलाई 2023 कर दी गई है। यानी अब पैन कार्ड को आधार से एक महीने के भीतर लिंक कराना होगा।

पैन नंबर का आधार से लिंक ना होने पर कोई टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा। टीडीएस और टीसीएस की दरों में बढ़ोत्तरी हो जाएगी। अधिकक टैक्स भरना होगा। अगर कंफ्यूज हैं कि पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं तो आईटी की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं।

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