Sukanya Samriddhi Yojana में हुए बड़े परिवर्तन को अभी जान ले तो मिलेगा लाभ

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Government sceams: केंद्र सरकार ने बेटियों के हित को ध्यान में रखते हुए कई योजनाएं लागू ही है। इन योजनाओं में से एक योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। यह योजना बेटियों के।लिए बचत के संदर्भ में है। केंद्र ने अब योजना में खाता खोलने, बन्द करने और निवेश को सहज बनाने के लिए पांच बड़े बदलाव किए हैं। इन बदलावों के बारे में हर किसी के लिए आवश्यक है।

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डिफॉल्ट खाता घोषित करने को लेकर बदलाव:-

सुकन्या समृद्धि योजना में पहला परिवर्तन उम्र को लेकर किया गया है। इस योजना के तहत पहले साल में 250 से 1.5 लाख रुपए तक पैसे जमा करना अनिवार्य था।  वही अगर कोई इस योजना के तहत खाते में कोई न्यूनतम राशि नहीं जमा कर सकता था तो उसका खाता डिफॉल्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अब नए परिवर्तन के साथ खाते में न्यूनतम राशि न जमा करने से भी खाता धारक का खाता डिफॉल्ट घोषित नहीं किया जाएगा। वही यदि आप इस योजना के तहत रकम नहीं जमा करेंगे तब भी आपको ब्याज मिलता रहेगा। 

तीसरी बेटी के नाम पर SSY खाता:-

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत पहले दो बेटियों का खाता खुलवाने के संदर्भ में इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80c के तहत इनकम टैक्स में छूट का प्रावधान है। लेकिन तीसरी बेटी के खाते पर कोई छूट नहीं मिलती थी लेकिन अब इस योजना में परिवर्तन किया गया है और अब अगर पहली बेटी के बाद दो बेटियां जुड़वा पैदा होती है तो उन्हें इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी। 

ब्याज में बदलाव:-

सुकन्या समृद्धि योजना में पहले ब्याज सुकन्या ब्याज दर के जो।नियम थे अब उनमें परिवर्तन हो गया है। इस योजना में अब ब्याज वित्त वर्ष के अंत में जमा किया जाएगा। इसके साथ ही सुकन्या योजना के खाते का सालाना ब्याज हर वित्त वर्ष के अंत में ऐड कर दिया जाएगा।

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यदि आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट बन्द करने का कर रहे विचार:-

यदि आप सुकन्या समृद्धि में खोला गया अपना खाता बन्द करना चाहते हैं तो यह अब बेहद आसान हो गया है। क्योंकि नए नियम में कहा गया है कि यदि खाता धारक को कोई बड़ी बीमारी है तो वह यह खाता बन्द कर सकता है। वही खाता संभालने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी इसे बन्द किया जाता है।

18 साल के बाद मिलेगा अकाउंट ऑपरेट करने का अधिकार:- 

सुकन्या समृद्धि योजना में हुए नए परिवर्तन के बाद अब 18 साल की उम्र के बाद कोई भी व्यक्ति खाते को ऑपरेट कर सकता है। इससे पहले खाता धारक को खाता खुलवाने के 10 साल बाद अपना खाता ऑपरेट करने का अधिकार प्राप्त है।

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