कोविड-19 की सूचना छुपाई तो स्कूलों पर होगी करवाई

मेरठ रीजनकोविड-19 की सूचना छुपाई तो स्कूलों पर होगी करवाई

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कोविड-19 की सूचना छुपाई तो स्कूलों पर होगी करवाई

  • डीएम के. बालाजी ने स्कूलों को जारी किये निर्देश, भेजनी होगी डेली रिपोर्ट

मेरठ। अनलाॅक के अन्र्तगत अब स्कूलों को खोला जा रहा है। लेकिन उन्हें कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करना बेहद आवश्यक है। इसमें सेनेटाइजेशन, मास्क और छात्रों के बीच दूरी बना कर बैठने की व्यवस्था करने जैसे नियम शामिल है।

वहीं डीएम के. बालाजी ने सभी स्कूलों को निर्देश जारी कर कहा है कि स्कूल में कोविड-19 संक्रमण छिपाने पर स्कूलोें पर कार्रवाई की जा सकती है। सभी स्कूलों को डेली रिपोर्ट प्रशासन द्वारा तैयार किये कंट्रोल रूम को भेजनी होगी।

डीआईओएस गिरजेश कुमार चैधरी ने बताया कि स्कूलों को जारी किये निर्देश के अनुसार यदि किसी स्कूल में प्रधानाचार्य, शिक्षक या कर्मचारी में कोविड-19 के लक्षण पाये जाते हैं या वह पाॅजिटिव मिलता है तो इसकी जानकारी स्कूल को तुरंत कंट्रोल रूम को देनी होगी।

यदि स्कूल के अलावा किसी और माध्यम से प्रशासन को स्कूल में कोरोना संक्रमित मिलने की सूचना मिलती है तो संबंधित स्कूल पर अनुशासनात्मकहीनता की कार्रवाई की जायेगी। यदि उक्त स्कूल स्वःवित्त पोषित माध्यिमक स्कूल हुआ तो उस स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।

स्कूल का कोई शिक्षक या कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाये जाने पर स्कूल के अन्य शिक्षकों और कर्मचािरयों का भी कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। वहीं स्कूल को 48 घंटे तक बंद रखा जाएगा। संक्रमण की सूचना स्कूलों को कंट्रोल रूम में शाम 4 बजे तक देनी होगी।

सभी स्कूलों में 8.50 से 11.50 तक चलने वाली पहली पाली में 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को आने की अनुमति रहेगी। वहीं कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थी 12.20 से 3.20 की पाली में स्कूल आयेंगे। निर्धारित समय के अतिरिक्त कक्षाएं चलती मिलने पर स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।

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