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मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना से युवाओं को कैसे मिलेगा लाभ

मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए एक क्रांतिकारी योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। योजना के माध्यम से, मध्य प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को अपने कौशल और प्रशिक्षण को बढ़ाने में मदद कर रही है, ताकि वे रोजगार के अच्छे अवसरों का लाभ उठा सकें। योजना के तहत प्रति वर्ष एक लाख युवाओं को लाभान्वित किया जायेगा, आवश्यकतानुसार लक्ष्य बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक युवा को राज्य सरकार द्वारा एक लाख रुपये तक का वार्षिक वजीफा भी प्रदान किया जाएगा।

योजना के तहत चयनित युवाओं को मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास और रोजगार सृजन बोर्ड द्वारा एससीवीटी के निर्धारित पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण छात्र-उम्मीदवार के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। पाठ्यक्रमों की सूची योजना पोर्टल ssdm.mp.gov.in पर उपलब्ध होगी; इसमें MPSSDEGB द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन किये जा सकते हैं। प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और अवधि भी निर्धारित की जाएगी।

योजना के तहत प्रति वर्ष एक लाख युवाओं को लाभान्वित किया जायेगा, आवश्यकतानुसार संख्या बढ़ाई जा सकती है। उपरोक्त सभी कार्यवाही योजना के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन की जायेगी। यह योजना युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाएगी। योजना शुरू होने से पहले ही कुल 10,729 प्रतिष्ठान पंजीकृत हो चुके हैं। कुल 36,084 पद प्रकाशित किए गए हैं और कुल 5,288 उम्मीदवारों का पंजीकरण भी किया गया है।

कब क्या होगा?

15 जुलाई 2023 से योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी ।
31 जुलाई 2023 से युवा ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते है ।
01 अगस्त 2023 से विभिन्न प्रतिष्ठानों में युवाओं का प्रशिक्षण प्रारम्भ होगा।
1 सितम्बर 2023 से यानि एक माह के प्रशिक्षण के बाद युवाओं को राज्य सरकार द्वारा राशि (वजीफा) वितरित किया जायेगा

किसे कितना मिलेगा वजीफा?

मध्य प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण के साथ प्रतिमाह वजीफा भी मिलेगा।
12वीं पास के लिए 8000 रुपये
आईटीआई उत्तीर्ण के लिए 8500 रुपये।
डिप्लोमा उत्तीर्ण के लिए 9000 रु.
और स्नातक पास या उच्च योग्यता धारक के लिए 10,000 रुपये
उक्त वजीफा पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर निर्धारित किया गया है।

युवाओं को और क्या फायदा?

उद्योगोन्मुखी प्रशिक्षण मिलेगा।
व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान वजीफा दिया जाएगा।
मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास और रोजगार सृजन बोर्ड (MPSSDEGB) द्वारा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (SCVT) का प्रमाण पत्र।
नियमित रोजगार पाने की योग्यता अर्जित करेंगे।

युवाओं के लिए पात्रता मानदंड

जिनकी उम्र 18 से 29 साल के बीच है.
जो मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी हैं.
जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं/आईटीआई उत्तीर्ण या इससे अधिक हो।

प्रतिष्ठान के लिए मानंदड

राज्य के ऐसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जिनके पास उनका पैन एवं जीएसटी पंजीकरण होगा

यह योजना सभी श्रेणियों के निजी प्रतिष्ठानों, जैसे प्रोपराइटरशिप, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप, ट्रस्ट, सोसायटी आदि पर लागू होगी।

उम्मीदवार पंजीकरण प्रक्रिया

एमएमएसकेवाई पोर्टल पर उम्मीदवार पंजीकरण पर क्लिक करें।
उसमे लिखे हुए आवश्यक निर्देश को ध्यान से पढ़ें।
समग्र आईडी में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी से मोबाइल नंबर सत्यापित करें।
आवेदन जमा करते ही आपकी समग्र जानकारी स्वचालित रूप से प्रदर्शित हो जाएगी, आपको एसएमएस के माध्यम से उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त होगा, और आप स्वचालित रूप से लॉग इन हो जाएंगे।
अपनी शैक्षणिक योग्यता डाल कर दस्तावेज समिट करे
उम्मीदवार वह स्थान चुन सकता है जहां वह प्रशिक्षण लेने का इच्छुक है।

पंजीकरण प्रक्रिया

MMSKY पोर्टल पर इंस्टीट्यूशन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें।
अधिकृत व्यक्ति का विवरण दर्ज करें।
स्व-घोषणा के बाद जीएसटीआईएन दर्ज करें।
अनिवार्य जानकारी दर्ज करें.
आवेदन जमा करो।
प्राप्त यूजर आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से संस्थाएं लॉगइन कर सकेंगी।
संगठन की बुनियादी जानकारी दर्ज करें.
अगर ईपीएफ नंबर है तो उसके हिसाब से कुल कर्मचारियों की संख्या दर्ज करें.
यदि लागू हो तो उपठेकेदार की जानकारी दर्ज करें।

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