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loudspeaker विवाद : लाउडस्पीकर लगाना है तो कैसे और किससे करें संपर्क

लखनऊ। लाउडस्पीकर को लेकर हो रहे विवाद के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक्शन मोड में है। आदेश के बाद लगातार धार्मिक स्थलों से तेज ध्वनि वाले लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डाले तो उत्तर प्रदेश में अब तक करीब 11000 से ज्यादा लाउडस्पीकर उतरे जा चुके हैं। वही कही कही लाउडस्पीकर की आवाज को मानकों के अनुरूप कर दिया गया है। यानी कि अब लाउडस्पीकर की आवाज परिसर से बाहर नहीं सुनाई देगी। ऐसे मैं बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर किसी को लाउडस्पीकर लगाना है तो उसके लिए क्या करना होगा। 

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ये हैं नियम

उत्तर प्रदेश में मंदिर-मस्जिद सहित सभी धर्म स्थल को नियम के अनुसार लाउडस्पीकर को बजाने के लिए कहा गया है। अगर नियमों का उल्लंघन होता है तो कार्रवाई की जाएगी। वही अगर धार्मिक स्थलमें बजाए जाते हैं तो हाई कोर्ट की गाइड लाइन के अनुसार ही लाउडस्पीकर लगाई जा सकते हैं। गाइड लाइन के अनुसार लाउडस्पीकर लगाने के लिए जिन जिलों में कमिश्नरेट प्रणाली लागू है वहां पर सहायक पुलिस उपायुक्त से अनुमति लेनी होगी। वही जहां पर कमिश्नरेट प्रणाली नहीं लागू है वहां पर सहायक पुलिस अधीक्षक से अनुमति लेनी होगी। 

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महाराष्ट्र में शुरू हुआ था विवाद
लाउडस्पीकर विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी।  कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर के प्रयोग को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे ने बयान दिया था। अपने बयान में राज ठाकरे ने मस्जिदों में तेज आवाज पर बजाए जा रहे लाउडस्पीकर को लेकर सवाल उठाया था। आज सरकार ने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने से पहले अनुमति लेना जरूरी कर दिया था।

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