Supreme Court: कांग्रेसी नेता पवन खेड़ा को राहत, जमानत अवधि 17 मार्च तक बढ़ी

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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने एक और राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत की अवधि 17 मार्च शुक्रवार तक के लिए बढ़ा दी है।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने सुनवाई को 17 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया है।

पीठ ने कहा कि उत्तर प्रदेश और असम के जवाब रिकॉर्ड में नहीं हैं और इस याचिका पर होली की छुट्टी के बाद सुनवाई होगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि पवन खेड़ा को दी गई अंतरिम जमानत को 17 मार्च तक बढ़ाया जाएगा। जब वह इस मामले की सुनवाई करेगी। इससे पहले, 27 फरवरी को अदालत ने कांग्रेस प्रवक्ता को शुक्रवार तक के लिए सुरक्षा बढ़ा दी थी।

बता दें कि आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में मुंबई में 17 फरवरी को असम पुलिस ने खेड़ा को गिरफ्तार किया था। रायपुर जाने वाली उड़ान से उतारे जाने के बाद खेड़ा को दिल्ली हवाईअड्डे पर भी असम पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद उन्हें जमानत दे दी थी। जिसके बाद वो रायपुर कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे।

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