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Mukhtar Ansari: जेलर को धमकाने के मामले में मुख्तार अंसारी दोषी करार, हाईकोर्ट ने सुनाई दो साल कारावास की सजा

लखनऊ। लखनऊ की हाईकोर्ट बैंच ने आज बुधवार को बाहुबली मुख्तार अंसारी को जेलर को धमकाने के मामले में दोषी करार देते हुए दो साल कारावास की सजा सुनाई है।  मामला प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आलमबाग थाने से जुड़ा हुआ है। जहां पर एक आपराधिक मामला कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज किया गया था। इस मामले मे आज हाईकोर्ट ने मुख्तार को दोषसिद्ध करार दिया। हाईकोर्ट ने उसे दो साल कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने राज्य सरकार की अपील को मंजूर करते हुए पारित किया है।

मामले में वर्ष 2003 में तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने अपने कार्यकाल के दौरान लखनऊ के थाना आलमबाग में मुख्तार अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। दर्ज एफआईआर के अनुसार जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने का आदेश देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसी के साथ ही उनके साथ गाली गलौज करते हुए मुख्तार ने जेलर पर पिस्टल भी तान दी थी। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने मुख्तार को बरी कर दिया था। जिसके खिलाफ सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। जिसके बाद पूरे मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आज बाहुबली मुख्तार अंसारी को दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि मुख्तार अंसारी इस समय बांदा जेल में कड़ी सुरक्षा में बंद हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मुख्तार की जेल से बाहर आने की संभावना और क्षीण हो गई है।

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