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Gyanvapi Masjid Campus case: हड़ताल के चलते आज नहीं होगी ज्ञानवापी मामले की सुनवाई, दीवार तोड़ने पर लिया जाना था बड़ा फैसला

वाराणसी। ज्ञानवापी मामले को लेकर आज कोर्ट में अहम बहस होनी थी। लेकिन आज कचहरी में हड़ताल के चलते कोर्ट में इस मामले में बहस नहीं हो सकेगी। अगर आज बहस होती तो कोर्ट कोई बड़ा फैसला सुना सकती थी। इस मामले को लेकर अब सभी की निगाहें कोर्ट की बहस की ओर टिकी हुई हैं। बता दें कि सुप्रीमकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में हुए सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग के क्षेत्र को संरक्षित करने का आदेश दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने परिसर में नमाज की अनुमति भी दी है। इससे मुस्लिम पक्ष को राहत​ मिली है। 

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ज्ञानवापी परिसन में तीन दिन हुए सर्वे के बाद अब मामला कोर्ट में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिमों को ज्ञानवापी परिसर में नमाज की इजाजत दी है। वहीं शिवलिंग मिलने वाले क्षेत्र को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। आज इस मामले में वाराणसी कोर्ट में दो बजे से सुनवाई होनी थी। लेकिन वाराणसी कचहरी में हड़ताल के कारण सुनवाई नहीं होगी। आज नंदी के सामने वाली दीवार तोड़ने को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता था।

कोर्ट में हिन्दू पक्ष दीवार तोड़ने को लेकर अपना पक्ष रखेगा तो वहीं मुस्लिम पक्ष का यह प्रयास रहेगा कि दीवार सुरक्षित रहे और उसको तोड़ा ना जा सके। आज की सुनवाई में वजूखाने की मछलियों को लेकर भी बड़ा फैसला कोर्ट दे सकती है। वजूखाने की मछलियों को कहां शिफ्ट किया जाएगा। सुप्रीमकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में हुए सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग के क्षेत्र को संरक्षित करने का निर्देश दिए थे। मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी सिविल कोर्ट से नमाज के लिए 20 लोगों की संख्या तय करने की मांग की थी।

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शीर्ष आदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाले अंजुमन इंतजा मियां मस्जिद की याचिका पर सुनवाई के दौरान गत मंगलवार को जिलाधिकारी को निर्देश दिया था। इससे पहले पीठ ने मामले में सिविल कोर्ट की कार्यवाही रोकने की मांग को खारिज कर दिया था। पीठ ने कहा कि वाराणसी अदालत के समक्ष मुकदमा मालिकाना हक का नहीं बल्कि श्रृंगार गौरी में पूजा का है। पीठ ने वजूखाने के प्रयोग की इजाजत से इंकार कर दिया। इसी वजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया है। ‌

कोर्ट ने पहले दिन की सुनवाई के पश्चात ज्ञानवापी मामले से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर संबंधित सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। इसमें राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास व रेखा पाठक भी शामिल हैं। इन महिलाओं ने श्रृंगार गौरी की पूजा करने की अनुमति मांगी है। इन्हीं महिलाओं की याचिका पर सर्वे का आदेश दिया गया था।

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